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कल है PAN-आधार लिंक करवाने की आखिरी तारीख, नहीं तो होंगी ये परेशानियां


कल है PAN-आधार लिंक करवाने की आखिरी तारीख, नहीं तो होंगी ये परेशानियां
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आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की अंतिम तारीख कल यानि 30 जून है। अगर कल तक आपने आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं किया तो आने वाले समय में आपको काफी परेशानियों का सामना कर पड़ सकता है। सीबीडीटी (सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स) आधार से पैन को लिंक करने की तारीख चार बार बढ़ा चुका है। गौरतलब है कि ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करने के लिए सरकार की तरफ से आधार कार्ड को पैन से जोड़ना अनिवार्य बना दिया गया है।

 

आ सकती है परेशानी 

अगर आप आईटी रीटर्न फ़ाइल करते हैं और अपने आधार और पैन को लिंक नहीं किया है तो आपको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे आप ऑनलाइन ITR फाइल नहीं कर पाएंगे साथ ही आपका टैक्स रिफंड भी फंस सकता है।

ऐसे कर सकते हैं लिंक

(1) अगर आपका आधार पैन से लिंक नहीं है तो आप इस तरह से लिंक कर सकते हैं। आधार को पैन से लिंक करने के लिए आपको सबसे पहले आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाना होगा। यहां बाईं तरफ दिए गए एक लाल रंग के 'Link Adhar' पर क्लिक करें। लिंक करने के बाद दिए गए सेक्शन में अपना पैन और आधार नंबर के बाद कैप्चा कोड भरें। जानकारी भरने के बाद नीचे दिए गए 'लिंक आधार' ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद आपको लिंक आधार का सक्सेस का पेज दिखाई देगा जो इस बात का सूचक है कि आपक आधार लिंक हो गया है।

 (2) आप मोबाइल से भी आधार और पैन लिंक कर सकते हैं. आप 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज कर आधार को पैन से लिंक किया जा सकता है।

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