Advertisement

लो, फिर से बढ़ गयी पैन को आधार से लिंक करने की अवधि


लो, फिर से बढ़ गयी पैन को आधार से लिंक करने की अवधि
SHARES

आखिर सरकार की तरफ से एक बार और यानी पांचवीं बार फिर से पर्मानेंट अकाउंट नंबर (पैन) को आधार से लिंक करने की समयसीमा बढ़ाई गयी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन को आधार से लिंक करने की समयसीमा अगले साल यानी 31 मार्च 2019 तक बढ़ा दी है। 


पिछली समय सीमा मार्च में बढ़ी थी

आपको बता दें कि सीबीडीटी ने आयकर अधिनियम की धारा 119 के तहत शनिवार देर रात यह आदेश जारी किया। इससे पहले 27 मार्च को यह समयसीमा बढ़ाई गई थी। यही नहीं यह पांचवीं बार है जब समयसीमा को बढ़ाया गया है।

तो इसीलिए बढ़ाई गई समयसीमा 

बताया जाता है कि सीबीडीटी ने यह समय सीमा सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद बढ़ाई जिसमें कोर्ट ने आधार को विभिन्न सेवाओं से जोड़ने की समयसीमा 31 मार्च, 2018 से तब तक के लिए आगे बढ़ाने को कहा था जब तक इस मामले में पांच सदस्यीय संविधान पीठ का फैसला नहीं आ जाता। हालांकि सरकार के इस आदेश के बाद भी सरकार ने आईटी दाखिल करने और नया पैन हासिल करने के लिए अब ही आधार को अनिवार्य किया है।   

सरकार द्वारा जारी किये गए आंकड़े के मुताबिक देश में इस समय कुल 33 करोड़ पैन कार्ड होल्डर हैं, जिनमें से लगभग 16.65 करोड़ लोगों ने अपने पैन कार्ड्स को आधार से लिंक करा लिया है। इससे पहले पैन को आधार से लिंक कराने की समयसीमा 30 जून 2018 तक की गई थी जिसे अब एक बार फिर बढ़कार अगले साल मार्च 2019 तक कर दिया गया है।

Read this story in मराठी
संबंधित विषय
Advertisement
मुंबई लाइव की लेटेस्ट न्यूज़ को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें