केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब देर से आईटीआर भरने का केवल एक मौका होगा। केंद्र सरकार ने वित्त विधेयक 2021 में संशोधन करके नए नियम बनाए हैं। नए नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू किए जाएंगे।
करदाताओं (tax payer) को वर्तमान में देर से ITR दाखिल करने के लिए दो अवसर दिए जाते हैं। वित्तीय वर्ष के मार्च के अंत तक आईटीआर (ITR) दाखिल करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। हालांकि, अगर अगले वित्तीय वर्ष के दिसंबर तक आईटीआर दाखिल किया जाता है, तो 5,000 रुपये का शुल्क देना पड़ता है। यदि यह बाद में होता है, तो आईटीआर को मार्च तक 10,000 रुपये का शुल्क देकर भुगतान किया जा सकता है।
1 अप्रैल से, करदाताओं को अब मार्च के अंत तक पिछले साल के आईटीआर दर्ज करने का अवसर नहीं मिलेगा। करदाता केवल 5,000 रुपये का विलंब शुल्क देकर दिसंबर तक आईटीआर दाखिल कर सकेंगे। सरकार ने 10,000 रुपये का शुल्क देकर आईटीआर का भुगतान करने का एक और विकल्प समाप्त कर दिया है। हालांकि, जिनकी वार्षिक आय 5 लाख रुपये तक है, उनके लिए 1,000 रुपये की देर से शुल्क का भुगतान करने का विकल्प जारी रहेगा।