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गहनों की खरीद के लिए आधार या पैन कार्ड दिखाना होगा जरूरी

निकट भविष्य में भी KYC को सोने-चांदी के आभूषणों की खरीद के लिए वित्तीय लेनदेन के रूप में प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

गहनों की खरीद के लिए आधार या पैन कार्ड दिखाना होगा जरूरी
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पिछले कुछ दिनों से सोने की कीमतों (gold price) में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। यही नहीं लॉकडाउन (lockdown) के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार (international market) में सोने की कीमतें बढ़ गई थीं। साथ ही कयास लगाए जा रहे हैं कि, इस साल आने सोने की कीमत 63,000 रुपये प्रति तोला हो सकता है। इसे देखते हुए केंद्रीय वित्त मंत्रालय (finance minister) ने कुछ दिन पहले एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। इस फैसले को अब देश भर के सर्राफा व्यापारियों द्वारा लागू किया जाएगा। इसके मुताबिक, अब अगर आप नकद भुगतान करके सोना, चांदी, हीरा, प्लेटिनम और कीमती रत्न खरीदना चाहते हैं, तो आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड दिखाना होगा। अन्यथा आप देश के किसी भी ज्वैलर्स के यहां सोना नहीं खरीद पाएंगे।

यही नहीं, निकट भविष्य में भी KYC को सोने-चांदी के आभूषणों की खरीद के लिए वित्तीय लेनदेन के रूप में प्रस्तुत किए जाने की संभावना है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 28 दिसंबर को ज्वेलर्स व्यापारियों को PMLA (Prevention of Money Laundering Act) यानी धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत एक अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत ED के पास अब बिना किसी दस्तावेज के सोने के लेन-देन की जांच करने अधिकार होगा।

इस आदेश के अनुसार, पेढी और ज्वेलर्स को अब 10 लाख रुपये से अधिक के लेनदेन का विवरण रखना आवश्यक होगा। इन नियमों का उल्लंघन करने पर व्यापारियों तीन से लेकर सात साल तक की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है।

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