पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले का मुख्य आरोपी और हीरा कारोबारी नीरव मोदी को विशेष प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) कोर्ट ने फरार अपराधी घोषित कर दिया। कोर्ट द्वारा नीरव मोदी को बार-बार समन्स भेजने के बाद भी हाजिर नहीं होने पर कोर्ट ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया। इस बाबत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी नीरव मोदी के खिलाफ याचिका दायर की थी।
इसके पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने नीरव मोदी को पेश होने का आदेश दिया था और नहीं आने पर फरार घोषित करने की भी बात कही थी। गुरुवार को हुई सुनवाई में जब नीरव मोदी उपस्थित नहीं हुआ तो कोर्ट ने उसे आर्थिक भगोड़ा घोषित कर दिया। अब ईडी द्वारा नीरव मोदी की संपत्तियों की जब्ती की भी कार्रवाई शुरू की जाएगी क्योंकि कानूनन किसी आरोपी को फरार घोषित किया जाता है तो जांच एजेंसी उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर लेती हैं।
पढ़ें: PNB Scam : PNB ने नीरव मोदी को फर्जी तरीके से जारी किया था 25 हजार करोड़ रुपये का LoU
इसके अलावा नीरव मोदी के साथ उसके करीबी निशल मोदी और सुभाष परब के खिलाफ भी विशेष सीबीआई अदालत ने समन जारी किए थे। उन्हें अदालत में हाज़िर होने का आदेश दिया था। कोर्ट ने साफ कहा था कि अगर ये तीनों आरोपी कोर्ट के सामने हाज़िर नहीं होते तो इनको फरार घोषित किया जाएगा।
आपको बता दें कि 13700 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी नीरव मोदी और उसका मामा मेहुल चौकसी हैं।नीरव इस समय लंदन की वांड्सवर्थ जेल में है। भारत की इंग्लैंड से अपील पर प्रत्यर्पण वारंट जारी होने के बाद लंदन पुलिस ने 19 मार्च को उसे गिरफ्तार किया था। उसकी जमानत अर्जी 5 बार खारिज हो चुकी। भारतीय एजेंसियां उसके प्रत्यर्पण की कोशिश में जुटी हैं। जबकि मेहुल चौकसी एंटीगुआ की नागरिकता खरीद कर वहां रह रहा है।
गौरतलब है कि इसके पहले इसी साल जनवरी में पीएमएलए कोर्ट ने शराब कारोबारी विजय माल्या को भगोड़ा घोषित किया था। उस पर भी 9000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड केस चल रहा है।