रिजर्व बैंक(Reserve bank) ने देश के 14 बैंकों के खिलाफ नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की है। इसमें स्टेट बैंक समेत कई बड़े बैंक शामिल हैं। आरबीआई ने इन बैंकों पर 50,000 रुपये से 2 करोड़ रुपये के बीच जुर्माना लगाया है।
इन बैंकों ने एनबीएफसी(NBFC) को ऋण देने और एनबीएफसी से वित्तपोषण प्राप्त करने में नियमों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन किया है। इसके अलावा, बैंकों पर बड़े ऋणों के केंद्रीय भंडार, छोटे बैंकिंग वित्त बैंकों के संचालन के लिए दिशा-निर्देश और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19 (2) और धारा 20 (1) के निर्देश देने वाले परिपत्रों का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना लगाया गया है। इनमें निजी, सरकारी, सहकारी, विदेशी और लघु वित्त बैंक शामिल हैं।
बैंक ऑफ बड़ौदा पर अधिकतम 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। फिर बंधन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्रेडिट सुइस एजी, इंडियन बैंक, इंडसइंड बैंक, कर्नाटक बैंक, करूर वैश्य बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, साउथ इंडियन बैंक, जम्मू और कश्मीर बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक प्रत्येक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर 1 करोड़ रुपये और 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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