डिजिटल इंडिया अभियान के बाद देश में डिजिटल तौर पर पैसों की लेन देन का व्यवहार बढ़ता जा रहा है, इसके साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोगों के साथ धोखाधड़ी की वारदातें भी बढ़ती जा रही है। डिजिटल तौर पर धोखाधड़ी होने के बाद उसकी शिकायत करना और फिर उसका समाधान होने में काफी समय लगता है। जिसे देखते हुए अब आरबीआई ने आदेश जारी किय़ा है की अगर ग्राहको के साथ किसी भी तरह की कोई भी धोखाधड़ी होती है तो इसकी शिकायत संबंधित बैंक से तीन दिन के अंदर करें।
बैंको को करना होगा शिकायत का समाधान
शिकायत मिलने के बाद बैंको को ग्राहकों की समस्या का समाधान करना होगा। अगर बैंक ग्राहक की शिकायत पर कोई भी कार्रवाई नहीं करता है तो इसके लिए बैंक जिम्मेदार होगा।आरबीआई ने 4 जून, 2018 से देश में वित्तीय साक्षरता सप्ताह शुरू की है। आरबीआई इस अभियान में पोस्टर्स के माध्यम से ग्राहकों को वित्तीय साक्षरता, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग और डिजिटल बैंकिंग के बारे में जागरुकता पैदा करेगी।
यह भी पढ़े- दुनियाभर में मुंबईकर सबसे मेहनती, लेकिन कमाई कम
एक महीने के अंदर होगी कार्रवाई
इसके साथ ही आरबीआई ने कहा है की अगर बैंक में एक महीने के अंदर शिकायत का निवारण नहीं किया या फिर बिना ग्राहक को बताए किसी भी तरह का कोई भी शुल्क लिया तो ग्राहक बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत कर सकते है।