रिर्जव बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने शनिवार को एक बयान जारी करते हुए इस बात की सफाई दी की बैंक खातों को आधार से लिंक करना एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नियमों के तहत जरूरी है।
RBI clarifies that linking Aadhaar to bank accounts is mandatoryhttps://t.co/u2U6I8ZfRZ
— ReserveBankOfIndia (@RBI) October 21, 2017
दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट के हवाले से कहा जा रहा था की एक आरटीआई के जवाब में आरबीआई ने ये कहा था कि बैंक खातों को आधार से लिंक करना जरूरी नहीं है। जिसे शनिवार को आरबीआई ने बयान जारी कर खारीज कर दिया।
आरबीआई ने जारी बयान में कहा है कि रिज़र्व बैंक स्पष्ट करता है कि नियम लागू होने वाले मामलों में आधार को बैंक खाते से जोड़ना धन-शोधन निवारण (रिकॉर्ड रखरखाव) द्वितीय संशोधन नियम, 2017 के तहत अनिवार्य है। 31 दिसंबर तक बैंक खातों को आधार से जोड़ना अनिवार्य है।