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सुप्रीम कोर्ट ने साइरस मिस्त्री को पद से हटाने के फैसले को बरकरार रखा

टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड और साइरस इनवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड पिछले तीन वर्षों से अदालती लड़ाई में उलझे हुए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने साइरस मिस्त्री को पद से हटाने के फैसले को बरकरार रखा
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सुप्रीम कोर्ट (Supreme court)  ने साइरस मिस्त्री (Cyrus mistri)  को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साइरस मिस्त्री को अध्यक्ष  पद से हटाने के फैसले को बरकरार रखा है।  अदालत का फैसला टाटा संस (Tata sons) के लिए एक बड़ी राहत के रूप में आया है।

टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड और साइरस इनवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड पिछले तीन वर्षों से अदालती लड़ाई में उलझे हुए हैं।  नेशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया था कि टाटा समूह की 100 से अधिक कंपनियों का प्रबंधन करने वाली टाटा संस लिमिटेड की अध्यक्षता से मिस्त्री की बर्खास्तगी अवैध थी।  न्यायाधिकरण ने कहा कि साइरस मिस्त्री को टाटा संस के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बहाल किया जाना चाहिए।  चंद्रशेखर की पद पर नियुक्ति को भी अवैध घोषित कर दिया गया।

टाटा संस ने फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था।  टाटा संस ने फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी।  10 जनवरी को अदालत ने साइरस मिस्री की पुन: नियुक्ति को बरकरार रखा।

मुख्य न्यायाधीश शरद बोबड़े की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीश पीठ के समक्ष सुनवाई हुई।  उद्योगपति रतन टाटा ने राष्ट्रपति पद की दौड़ जीत ली है।  कोर्ट ने फैसला दिया है कि साइरस मिस्त्री को टाटा संस के चेयरमैन पद से हटाया जाना चाहिए।

शापूरजी पालनजी के उत्तराधिकारी मिस्त्री को अक्टूबर 2016 में टाटा संस के अध्यक्ष के रूप में बाहर कर दिया गया था।  फिर उन्हें फरवरी 2017 में टाटा संस के निदेशक पद से और समूह की अन्य कंपनियों से हटा दिया गया।

मिस्त्री ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की मुंबई बेंच के समक्ष मार्च 2017 में मुकदमा दायर किया था।  जुलाई 2018 में, न्यायाधिकरण ने उनके दावे को खारिज कर दिया।  उन्होंने याचिका में यह भी स्पष्ट किया था कि टाटा समूह की कंपनियों में रतन टाटा द्वारा कुप्रबंधन और कदाचार के आरोप असत्य थे।  मिस्त्री ने अगस्त 2018 में अपीलीय न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया था।

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