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पीएफ में 5 लाख रुपये के निवेश पर ब्याज पर टैक्स

अभी तक ईपीएफ में जमा राशि पर ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगता था। ईपीएफ में जमा राशि और उस पर अर्जित ब्याज टैक्स फ्री है।

पीएफ में 5 लाख रुपये के निवेश पर ब्याज पर टैक्स
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केंद्र सरकार ने भविष्य निधि (PF) निवेश पर अर्जित ब्याज पर कर कटौती की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी है। अगर पीएफ में 5 लाख रुपये से ज्यादा का निवेश है तो उस निवेश पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स देना होगा।

नए वित्तीय वर्ष 2021-22 में इनकम टैक्स से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है। एक अप्रैल से लागू हुए नए नियमों के तहत पीएफ में 5 लाख रुपये से अधिक की जमा राशि पर अब ब्याज पर आयकर लगेगा।

अभी तक ईपीएफ में जमा राशि पर ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगता था।  ईपीएफ में जमा राशि और उस पर अर्जित ब्याज टैक्स फ्री है।  लेकिन अब पीएफ निवेश पर ब्याज पर टैक्स कटौती की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है। अगर पीएफ में 5 लाख रुपये से ज्यादा का निवेश है तो उस निवेश पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स देना होगा। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कंपनी ईपीएफ खाते में योगदान नहीं करती है, तो सालाना 2.5 लाख रुपये जमा करने पर अर्जित ब्याज (intrest) कर मुक्त होगा।

इनकम टैक्स (Income tax)  से जुड़े नियमों में इस बदलाव का ज्यादा भुगतान करने वाले करदाताओं पर बड़ा असर पड़ेगा।  साथ ही, देर से आईटी रिटर्न दाखिल करने और संशोधित आईटी रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा अब कम कर दी गई है।  अब इसे 31 मार्च से बदलकर 31 दिसंबर कर दिया गया है।  आम तौर पर, वित्तीय वर्ष के लिए आईटी रिटर्न अगले वित्तीय वर्ष के 31 जुलाई तक और अगले वर्ष के 31 मार्च तक विलंब शुल्क के साथ दाखिल करना होता है।  उदाहरण के लिए, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आईटी रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई है और विलंब शुल्क के साथ आईटी रिटर्न 31 मार्च, 2022 तक दाखिल किया जा सकता है।  हालांकि, नियमों में बदलाव के बाद अब समय सीमा 31 दिसंबर, 2021 है।


साथ ही, नए नियमों के तहत, 2.5 लाख रुपये से अधिक के प्रीमियम वाली यूलिप बीमा पॉलिसी कर कटौती योग्य नहीं होगी।  इसका मतलब है कि अगर यूलिप का सालाना प्रीमियम 2.5 लाख रुपये से ज्यादा है तो मैच्योरिटी रकम पर टैक्स लगेगा।

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