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पार्किंग के ठेके में दिव्यांगों को 3 फीसदी का आरक्षण


पार्किंग के ठेके में दिव्यांगों को 3 फीसदी का आरक्षण
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मुंबई में पार्किंग के ठेका अब तक महिला बचत समूह संस्था और शिक्षित बेरोजगारों को ही मिलता था इसके लिए महिला बचत समूहों के लिए 50 फीसदी तो शिक्षित बेरोजगारों के लिए 25 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। लेकिन बीएमसी ने अब इसमें दिव्यांगों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब दिव्यांगों को इस ठेका में 3 फीसदी आरक्षण का प्रवधान किया गया है।


अब तक दिव्यांग नहीं थे शामिल 


पार्किंग ठेके में पुराने ठेकेदारों के एकाधिकार को समाप्त करते हुए बीएमसी ने अब नयी नीति बनाई है, जिसके मुताबिक कुल पार्किंग ठेका में 50 फीसदी हिस्सा महिला बचत समूह को दिया जायेगा और 25 फीसदी हिस्सेदारी शिक्षित बेरोजगारों की होगी जबकि अन्य के लिए भी 25 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। उसी के मुताबिक वर्तमान में निविदा प्रक्रिया का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

दिव्यांगों के लिए 3 फीसदी आरक्षण


मुंबई में कुल 91 पार्किंग स्थल हैं जिसमें 11271 वाहन पार्क हो सकते हैं।  'ए' विभाग में 54 पार्किंग स्थल हैं। अब इन पार्किंग स्थल के ठेके के लिए महिला बचत समूह और शिक्षित बेरोजगारों के साथ साथ दिव्यांगों को भी शामिल करते हुए 3 फीसदी आरक्षण के प्रावधान का प्रस्ताव किया है। इस प्रस्ताव को बीएमसी की सुधर समिति ने मंजूरी के लिए भेज दिया गया है।

विधायक बच्चू कडु ने की थी मांग 

दिव्यांगों के संरक्षण और उन्हें भी समान अवसर दिलाने के लिए दिव्यांग अधिनियम 1995 को लागू करने बाबत निर्दलीय विधायक बच्चू कडू ने सबसे पहले यह मांग की थी। उसी आधार पर ही बीएमसी ने दिव्यांगों को पार्किंग के ठेका में 3 फीसदी आरक्षित देने का निर्णय लिया है।

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