शक्ति कानून का होगा जागरूकता प्रसार, जागरूकता समिति की स्थापना

महिलाओ के खिलाफ बढ़ते अपराध को रोकने के लिए शक्ति एक्ट को महाराष्ट्र विधानसभा और विधानपरीषद ने पास कर दिया

शक्ति कानून का होगा जागरूकता प्रसार,  जागरूकता समिति की स्थापना
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महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए बनाए गए 'शक्ति आपराधिक कानून संशोधन'(shakti act)  विधेयक को विधानमंडल(Maharashtra vidhanmandal)  के दोनों सदनों ने मंजूरी दे दी है।  यदि इस विधेयक को कानून बनने तक प्रचारित और प्रसारित किया जाता है, तो इस कानून की जानकारी आम महिला तक पहुंचाने के लिए एक "शक्ति कानून जागरूकता समिति" का गठन किया जा रहा है।  नीलम गोरहे ने इसकी जानकारी दी। 

शक्ति अधिनियम के प्रचार-प्रसार को लेकर विधान परिषद की उपाध्यक्ष डॉ. नीलम गोरहे की अध्यक्षता में  विधान भवन में बैठक हुई। बैठक में MAVIM अध्यक्ष ज्योति ठाकरे, मुंबई नगर निगम की मेयर किशोरी पेडनेकर, MAVIM की प्रबंध निदेशक श्रद्धा जोशी, महिला आयोग की सदस्य सचिव अनीता पाटिल के साथ-साथ विधायक डॉ. भारती लवकर,  माधुरी मिसाल, विधायक प्रणति शिंदे, विधायक देवयानी फरांडे, महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर, मुंबई नगरसेवक शीतल म्हात्रे, सामाजिक कार्यकर्ता औरंगाबाद मंगल खिनवासरा, बीड रमेश भिसे, बीड मनीषा टोकले, जलगांव वसंती दिघे, पालघर जिला परिषद अध्यक्ष वैधि वधान उपस्थित थे। 

डॉ  गोरे ने कहा कि मुंबई नगर निगम(BMC), राज्य महिला आयोग और महिला आर्थिक विकास निगम के माध्यम से अधिनियम के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न पहल की जाएगी।  इसके लिए विधानमंडल और मुंबई नगर निगम की ओर से राज्य स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा।  सरकारी व निजी कार्यालयों में एक्ट के प्रावधानों के साथ-साथ शक्ति एक्ट के प्रावधानों को लेकर पोस्टर लगाए जाएंगे साथ ही इस एक्ट के बारे में वीडियो और शॉर्ट फिल्म भी बनाई जाएगी।  इसके लिए सामाजिक संस्थाओं का सहयोग लिया जाएगा।

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