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बृहन्मुंबई क्षेत्र में एअर मिसाईल, पॅराग्लायडर्स, मायक्रोलाईट एअर क्राफ्ट, ड्रोन के इस्तेमाल पर 17 अक्टूबर तक प्रतिबंध

इस आदेश में उन लोगों के लिए छूट दी गई है जिन्होंने इस अवधि के दौरान पूर्व लिखित अनुमति ली है।

बृहन्मुंबई क्षेत्र में एअर मिसाईल, पॅराग्लायडर्स, मायक्रोलाईट एअर क्राफ्ट, ड्रोन के इस्तेमाल पर 17 अक्टूबर तक प्रतिबंध
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पुलिस उपायुक्त विशाल ठाकुर ने जानकारी दी है कि राष्ट्रीय हित में बाधा डालने वाली एयर मिसाइल, पैराग्लाइडर, रिमोट नियंत्रित माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, ड्रोन, पैरा मोटर्स, हैंड ग्लाइडर, हैंड ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून की 17 अक्टूबर तक बृहन्मुंबई क्षेत्र उड़ान पर प्रतिबंध लगाया गया है। (Ban on use of air missiles, paragliders, microlight aircraft, drones in Brihanmumbai area till October 17)

समय समय पर पुलिस विभाग की ओर से जारी होता है आदेश 

ये आदेश इसलिए लागू होते हैं ताकि मुंबई पुलिस आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र में कहीं भी कानून-व्यवस्था भंग न हो, आम जनता खतरे में न हो, महत्वपूर्ण व्यक्ति खतरे में न हों, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचे। हालाँकि, इस आदेश में उन लोगों के लिए छूट दी गई है जिन्होंने इस अवधि के दौरान पूर्व लिखित अनुमति ली है।

इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी। मुंबई पुलिस की ओर से इस तरह के आदेश समय समय पर आते रहते है जिससे शहर की रुक्षा व्यवस्था बनी रही।  

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