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नेशनल हाइवे से 500 मीटर के दायरे में सिर्फ शराब की दुकानों पर बंदी


नेशनल हाइवे से 500 मीटर के दायरे में सिर्फ शराब की दुकानों पर बंदी
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मुंबई - नेशनल हाइवे पर दारु के दुकानों पर बंदी को लेकर राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं हो रही थी, राज्य सरकार ने शुक्रवार को उनपर रोक लगा दी। राज्य के उत्पादन शुल्क मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने शुक्रवार को जानकारी दी कि नेशनल हाइवे से 500 मीटर के दायरे में सिर्फ दारु की दुकानें ही बंद की जाएगी। दारु बेचनेवाले होटल्स, परमिट रुम औऱ परमिट रुम पर बंदी लागू नहीं होगी।

कुछ दिनों पहले एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि राज्य में नेशनल हाइवे के 500 मीटर के अंदर आनेवाली दारु की दुकानों पर पाबंदी लगाए, साथ ही 31 मार्च 2017 के बाद इन दुकानों के लाइसेंस को रिन्यू ना किया जाए। जिसपर केरल सरकार ने केंद्र सरकार के एटॉर्नी जनरल मुकूल रोहतगी से इस बारे में जानकारी मांगी थी। जिसपर एटॉर्नी जनरल ने साफ किया कि आदेश के दायरे में सिर्फ दारु की दुकानें ही आती हैं। होटल्स, परमिट रुम और रेस्टॉरेंट पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं लग सकती।

स्टेट हाइवे के पास लगभग 13,685 दारु की दुकानें, होटल और परमिट रुम हैं। आदेश के बाद बताया जा रहा है कि 9000 शराब बेचनेवाले होटल परमिट रुमों पर इसका असर पड़ सकता है। तो वहीं कांग्रेस राज्य प्रवक्ता सचिन सांवत ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार होटल्स और परमिट रुम मालिको को बचाने के लिए ये कदम उठा रही है।

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