बीएमसी ने फैसला किया है की जिन इमारतों के पास गैर-व्यावसायिक प्रमाणपत्र (ओसी) ना हो उन्हे सामान्य दरों पर पानी नहीं दिया जा सकता है। बीएमसी ने इस मांग को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था की जिन इमारतों के पास गैर-व्यावसायिक प्रमाणपत्र (ओसी) ना हो उन्हे भी सामान्य दरों पर ही पानी मिलना चाहिए। बीएमसी बिना ओसी वाले इमारतों से पानी के लिए दोगुना दाम वसूलती है।
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बिल्डर पर बनाएं दबाव
बीएमसी का कहना है की हालांकी ऐसे इमारतों को पानी की सप्लाई लगातार जारी रहेगी लेकिन ज्यादा दामों पर । वहीं बीएमसी ने ये भी कहा की इन इमारतों में रहनेवाले लोगों को डेवलपर पर दबाव डालना चाहिए और उन्हें ओसी लेनी चाहिए। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि इमारत में निवासियों द्वारा इस तरह के प्रमाणपत्र को प्रस्तुत किया जाएगा तो उन्हे सामान्य दरों पर पानी मिलना शुरु हो जाएगा।
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बिना ओसी के इमारत बेचते है बिल्डर
मुंबई में बड़ी संख्या में ऐसी इमारतें बनाई गई है जहां कई डेवलपर्स ने बीएमसी से ओसी ना लेकर सीधे ही ग्राहकों को बेच दिये है। जिसके कारण फ्लैट लेनेवालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बीजेपी के नगरसेवक जगदीश ओझा ने एक प्रस्ताव के जरिए ये मांग की थी की जिनके पास ओसी नहीं है उन्हे सामान्य दरों पर पानी दिया जाए।