बीएमसी अब कुछ और नई शर्तों के साथ होटलों को व्यवसाय करने के लिए लाईसेंस देगी। इसमें एक शर्त ये भी होगा की होटल में मौजूद किचन का इस्तेमाल सिर्फ खाना बनाने के लिए किया जाएगा। इस किचन में कोई भी होटल कर्मचारी या कोई भी व्यक्ति इसमें सो नहीं सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाया गया तो होटल का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
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होटल संगठनों पर होगी जिम्मेदारी
बीएमसी ने इसके साथ यह भी साफ किया की होटल संगठना "आहार" की ये जिम्मेदारी भी बनती है की वो होटलों को अपने संगठन में शामिल करते समय होटल मालिकों को इस बात की लिखित घोषणापत्र ले की होटल मालिको ने अपने होटल में फायर सुरक्षा उपकरण का इंतेजाम किया है।
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फायर एक्ट के अनुसार होगी कार्रवाई
फायर विभाग, सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से होटलों की जांच की जाएगी और अगर किसी भी होटल ने फायर सुरक्षा संबंधित गाइडलाइंस का उल्लंघंन किया तो होटल पर फायर एक्ट के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और होटल का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।