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मुंबई- गैर-कार्यात्मक अग्निशामक प्रणालियों वाली इमारतों पर लगेगा जुर्माना

बीएमसी ने लिए फैसला

मुंबई- गैर-कार्यात्मक अग्निशामक प्रणालियों वाली इमारतों पर लगेगा जुर्माना
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कई ऊंची इमारतों में आग लगने की घटनाओं में वृद्धि के बीच कई गैर-कार्यात्मक अग्निशामक प्रणालियों का पता चला है, जो बचाव कार्यों को बाधित करती हैं। बीएमसी ने महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा के निदेशक को प्रस्ताव दिया है कि संपत्ति कर बिलों में अग्नि निवारण अधिनियम का उल्लंघन करने पर दंड शामिल किया जाए।

महाराष्ट्र अग्नि निवारण और जीवन सुरक्षा उपाय अधिनियम, 2006 के अनुसार भवन मालिकों को अग्नि सुरक्षा प्रणालियों को बनाए रखना अनिवार्य है। उन्हें सुरक्षा उपायों के रखरखाव की पुष्टि करते हुए साल में दो बार "फॉर्म बी" प्रमाणपत्र जमा करना होगा।

अग्नि निवारण अधिनियम आवासीय सोसाइटियों को अपने अग्नि सुरक्षा उपकरणों में किसी भी कमी को ठीक करने के लिए 120 दिनों तक का समय देता है। दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए सोसाइटियों को 30 दिनों के भीतर मरम्मत शुरू करनी चाहिए।

इसके बावजूद, मुंबई फायर ब्रिगेड (एमएफबी) की बार-बार चेतावनी के बाद भी कई सोसाइटियाँ इसका पालन करने में विफल रहती हैं। अंधेरी पश्चिम में हाल ही में हुई एक घटना में, आग लगने के दौरान एक बुजुर्ग व्यक्ति की दम घुटने से मौत हो गई। इमारत के परिसर में अग्निशमन प्रणाली काम नहीं कर रही थी।

इसके अलावा, कुछ सोसायटियों ने तय समयसीमा के भीतर ज़रूरी मरम्मत भी नहीं की है। दिसंबर 2024 में, MFB ने मॉल, होटल, लॉज और रेस्तराँ सहित 641 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। तीन व्यवसायों में अग्निशमन प्रणाली काम नहीं कर रही थी। उन्हें मरम्मत करने के निर्देश देते हुए नोटिस जारी किए गए।

आम अग्नि सुरक्षा उल्लंघनों में अवरुद्ध सीढ़ियाँ, गायब स्प्रिंकलर, फायर अलार्म और स्मोक डिटेक्टर शामिल हैं।

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