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होली के त्योहार के दौरान पेड़ों की कटाई पर दंडात्मक कार्रवाई

बीएमसी ने जारी की चेतावनी

होली के त्योहार के दौरान पेड़ों की कटाई पर दंडात्मक कार्रवाई
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होली के अवसर पर बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई की जाती है।  होली होने के कारण नगर निगम ने नागरिकों से पेड़ न काटने की अपील की है।  नगर पालिका ने अवैध रूप से पेड़ काटते पाए जाने पर दंडात्मक कार्रवाई करने के साथ ही पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की चेतावनी दी है।(BMC To take action on cutting of trees during Holi festival)

टोल फ्री नंबर 1916 पर करे संपर्क

साथ ही बीएमसी के पार्क अधीक्षक जीतेंद्र परदेशी ने नगर निगम अधिकारियों और स्थानीय पुलिस स्टेशन से अपील की है कि यदि होली के दौरान पेड़ों की कटाई की जा रही है, तो वे नगर निगम अधिकारियों और स्थानीय पुलिस स्टेशन को सूचित करें। परदेशी ने बताया कि नगर निगम के टोल फ्री नंबर 1916 पर संपर्क कर सकते हैं।

महाराष्ट्र (शहरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण और संरक्षण अधिनियम, 1975 की धारा 21 के तहत, वृक्ष प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी पेड़ को काटना अपराध है। पेड़ काटने के प्रत्येक अपराध के लिए संबंधित व्यक्ति पर एक हजार से पांच हजार रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। इसके साथ ही एक हफ्ते से लेकर एक साल तक की कैद भी हो सकती है।  इसलिए परदेशी ने अपील की है कि सभी नागरिक सहयोग करें। 

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