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क्लीनअप मार्शल की दादागिरी, अब नहीं चलेगी


क्लीनअप मार्शल की दादागिरी, अब नहीं चलेगी
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मुंबई की सड़कों पर कहीं भी थूकने और कचरा फेंकने के कारण जुर्माना वसूल करने वाले क्लीनअप मार्शलों के लिए भी अब नियम कानून बनाए गए हैं। अगर अब क्लीनअप मार्शलों की दादागिरी की शिकायत सामने आती है तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई या फिर संबंधित कंपनी को ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है।

बढ़ाया गए पुराना ठेका 
वर्तमान में क्लीनअप मार्शल जिस कंपनी के अंतर्गत काम कर रहे हैं उसका ठेका जुलाई में ही समाप्त हो गया था और फिर से दूसरी कंपनी को ठेका दिए जाने का काम किया जा रहा था लेकिन काम में देरी हो जाने की वजह से पुरानी कंपनी का ठेका ही चार महीने के लिए बढ़ा दिया गया। 


पढ़ें: क्लीनअप मार्शल की दादागिरी



शिकायत पर कंपनी होगी ब्लैक लिस्ट 
अब जो नयी निविदा प्रक्रिया निकाली जा रही है उसमें नयी शर्तों को भी जोड़ा गया है। इन नयी शर्त के मुताबिक़ अगर क्लीनअप मार्शल के खिलाफ तीन शिकायत मिलती है तो कंपनी पर 10 या 20 हजार रूपये जुर्माना भी लगाया जा सकता है या फिर कंपनी को ही ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है।


इस बारे में उपायुक्त (घनकचरा व्यवस्थापन) विश्वास शंकरवार ने बताया कि इसके पहले इन कंपनियों के खिलाफ ऐसी कोई भी शर्त या नियम नहीं बनाए गए थे। लेकिन आम लोगों की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए इस बार यह शर्त भी जोड़ी गयी है। 

इस नंबर पर करें शिकायत

अगर क्लीनअप मार्शल अपनी दादागिरी से किसी आम लोगों को परेशान कर रहे हैं तो वे बीएमसी की वेबसाइट पर दिए गए नंबर 108 और 1916 पर शिकायत कर सकते हैं। 

पढ़ें: मुंबई में एक साल में क्लीनअप मार्शल की कमाई चार करोड़!



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