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कचरे को अलग करने और संसाधित करने वाले हाउसिंग सोसाइटी बीएमसी देगी संपत्ति कर में छूट

बीएमसी ने अपने परिसरों में कचरे को अलग करने और संसाधित करने वाले हाउसिंग सोसाइटी को संपत्ति कर पर 15% छूट देने का प्रस्ताव पारित किया है।

कचरे को अलग करने और संसाधित करने वाले हाउसिंग सोसाइटी बीएमसी देगी संपत्ति कर में छूट
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बीएमसी ने मुंबई के  हाउसिंग सोसाइटियों के लिए एक अच्छी खबर दी है।  बीएमसी ने अपने परिसरों में कचरे को अलग करने और संसाधित करने वाले हाउसिंग सोसाइटी को संपत्ति कर पर 15% छूट देने का प्रस्ताव पारित किया है। यानी की अगर हाउसिंग सोसायटी अपने परिसर में कचरे को गीले और सुखे कचरे में अलग करेंगे और उन्हे डीकंपोस करेंगे तो उन्हे प्रापर्टी टैक्स में 15 फिसद दी छूट मिल सकती है।  

बीएमसी की स्टैंडिंग कमेटी ने प्रस्ताव पास किया, जिसके मुताबिक, हाउसिंग सोसाइटी को पांच प्रतिशत छूट दी जाएगी, अगर वह अपने कचरे को अलग करती है और अपने परिसर में गीले कचरे को संसाधित करती है। एक और पांच प्रतिशत छूट सोसायटी को दी जाएगी यदि  एकत्र किए गए सूखे कचरे का पुन: उपयोग किया जाता है। अगर सोसायटी अपने अपशिष्ट जल (ग्रेवेयोर पॉलिसी) और बारिश के पानी को पुन: उपयोग करने के लिए एक तंत्र स्थापित करता है, तो टॉयलेट फ्लशिंग की तरह गैर-पीने योग्य उद्देश्यों के लिए बारिश का पानी मिलेगा। जिसपर उन्हे 5 फिसदी की और छूट दी जाएगी।

फैसले के बाद, शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने ट्वीट किया, “... यह मुंबई के लिए बेहतर कचरा प्रबंधन को बढ़ावा देगा। हमें देश भर में ऐसी व्यवस्थाएँ बनानी होंगी जो बेहतर कचरों के प्रबंधन, कुशल जल उपयोग और पुन: उपयोग को प्रोत्साहित करें। 

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