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पर्याप्त पारिवारिक अदालतें स्थापित नहीं करने पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की खिंचाई की

कोर्ट इस मुद्दे पर कार्रवाई करने के बजाय केवल पत्राचार में समय बर्बाद करने के लिए सरकार से नाराज था

पर्याप्त पारिवारिक अदालतें स्थापित नहीं करने पर  बॉम्बे हाईकोर्ट ने  महाराष्ट्र सरकार की खिंचाई की
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बॉम्बे हाईकोर्ट(Bombay high court)   ने गुरुवार को राज्य में पर्याप्त पारिवारिक अदालतें स्थापित नहीं करने के लिए महाराष्ट्र सरकार की खिंचाई की और राज्य को इस दिशा में और कदम उठाने का आदेश दिया। 

मुख्य सरकारी वकील पीपी काकड़े ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसवी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति एसजी चपलगांवकर की खंडपीठ को सूचित किया कि सरकारी विभाग परिवार अदालतों  ( family court) की स्थापना के लगभग 30 प्रस्तावों पर विचार कर रहे थे, जिनमें मुंबई में 17, पुणे में 4 और नागपुर में 5 शामिल हैं।उन्होंने कहा कि पारिवारिक अदालतों की स्थापना में उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करना, कानून विभाग, वित्त विभाग द्वारा जांच और कई अन्य विभागों द्वारा अनुमोदन शामिल है।

पीठ ने सुनवाई में कहा की   “जब क़दम न उठाना हो तो पत्राचार किया जाता है। आप आधारभूत संरचना प्रदान करते हैं। हम देखेंगे कि वहां कुटुम्ब न्यायालय स्थापित हैं। कुछ और कदम उठाए जाने हैं, ”।

अदालत ने काकड़े को 12 जनवरी को होने वाली अगली सुनवाई के दौरान विभिन्न प्रस्तावों की स्थिति पर अद्यतन करने के लिए कहा। खंडपीठ एक व्यवसायी तुषार गुप्ता द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने कहा था कि परिवार न्यायालय अधिनियम के अनुसार, दस लाख से अधिक आबादी वाले प्रत्येक शहर के लिए कम से कम एक परिवार अदालत की आवश्यकता है।

कानून के छात्र के रूप में गुप्ता ने आरटीआई क्वेरी के माध्यम से पता लगाया कि महाराष्ट्र में परिवार न्यायालयों की कुल संख्या 19 है जबकि कानून के अनुसार यह 39 होनी चाहिए। उन्होंने दलील दी कि मुंबई में परिवार अदालत में 5,000 से अधिक तलाक के मामले लंबित थे और केवल सात परिवार अदालत के न्यायाधीश थे।

2011 की जनगणना को ध्यान में रखते हुए, छह और न्यायाधीशों की आवश्यकता थी और जनसंख्या में वृद्धि को देखते हुए यह आवश्यकता बढ़ सकती है।उच्च न्यायालय ने पिछली सुनवाई में सुझाव दिया था कि राज्य प्रति जिले एक परिवार अदालत के साथ शुरू कर सकता है।

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