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बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल पर कोर्ट ने जताई नाराजगी, दोपहर 3 बजे के बाद आगे की सुनवाई

कोर्ट ने हड़ताली कर्मचारियों को फटकार लगाते हुए कहा की आम जनता को रोककर हड़ताल नहीं की जानी चाहिये।

बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल पर कोर्ट ने जताई नाराजगी, दोपहर 3 बजे के बाद आगे की सुनवाई
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बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल की याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहीर की। कोर्ट ने कहा की समिति बनाने के आदेश के बाद हड़ताल खत्म हो जानी चाहिये थी, लेकिन फिर बेस्ट कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल को जारी रखा। कोर्ट ने हड़ताली कर्मचारियों को फटकार लगाते हुए कहा की आम जनता को रोककर हड़ताल नहीं की जानी चाहिये।


सुनवाई के दौरान सरकारी वकिल कोर्ट में उपस्थित नहीं थे , जिसके कारण अदालत ने मामले को दोपहर तीन बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने कहा की 'आप वास्तव में क्या चाहते हैं?' आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं और हड़ताल भी खत्म नहीं करना चाहते? अदालत ने कहा कि कोर्ट को उम्मीद थी की शुक्रवार को काम पर वापस आ जाएंगे, कोर्ट में बीएमसी ने कहा की वह चर्चा के लिए तैयार है और बेस्ट अपनी हड़ताल खत्म करे।

आपको बता दे की बेस्ट के बजट को बीएमसी में शामिल करने के साथ साथ कई और अन्य मांगो को लेकर बेस्ट के कर्मचारी पिछलें मंगलवार से ही हड़ताल पर है।

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