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बॉम्बे हाईकोर्ट का मेट्रो को आदेश,रात की गाइडलाइंस का करे पालन।

हाईकोर्ट ने मेट्रो से रात में शोर मानदंडों का पालन करने को कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट का मेट्रो को आदेश,रात की गाइडलाइंस का करे पालन।
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कफ परेड में मेट्रो 3 काम के मामले में एक याचिका की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा की मेट्रो को रात में शोर के मापदंडो का पालन करे और शोर की मर्यादा को ना तोड़े। जस्टिस अभय ओक और रियाज चाग्ला की एक बेंच ने मेट्रो को आदेश दिया की रात में कार्य करते समय मेट्रो को शोर के मापडंदो के प्रति जवाबदेह होना होगा और उसे शोर के सभी मापदंडो को मानना होगा।

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मुंबई मेट्रो रेल निगम (एमएमआरसी) ने उच्च न्यायालय से अपील की थी कि वह अगस्त 2017 के आदेश को रद्द करे जिसमें रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक काम ना करने का आदेश दिया गया था। मेट्रो अधिकारियों ने कहा की रे। एमएमआरसी को एक सुरंग बनाकर एक मशीन कफ परेड की ओर ले जाना है , मशीन की असेंबली में 40-45 दिन लगेंगे जिसे देखते हुए कोर्ट को रात में काम करने की इजाजत दी जानी चाहिए।

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वकील आशुतोष कुंभकोनी ने कहा कि ट्रक के घुमाव और मिट्टी की लोडिंग के अलावा, बोरिंग काम में कोई शोर नहीं होगाष इसके साथ ही डेसिबल ज्यादा नहीं होगा।

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