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बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश, शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को मुंबई जिला सहकारी बैंक में खाता खुलाना जरुरी नही

सरकार ने शिक्षको को आदेश दिया था की जब तक वह मुंबई बैंक में खाता नहीं खुलवाएंगे उनकी पगार नहीं दी जाएगी।

बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश, शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को मुंबई जिला सहकारी बैंक में खाता खुलाना जरुरी नही
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महाराष्ट्र सरकार, शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री ने कुछ महीनों पहले शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को  मुंबई जिला सहकारी बैंक (एमडीसीबी) में खाता खुलवाने का आदेश दिया था, जिसे बॉम्बे हाईकोर्ट ने रोक दिया है।  


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कोर्ट ने यह फैसला शिक्षकों के संगठन शिक्षक भारती की याचिका पर दिया। दरअसल सरकार ने आदेश दिया था की जब तक शिक्षक या शिक्षा विभाग के कर्मचारी एमडीसीबी में खाता नहीं खुलवाया जाता, तब तक कर्मचारियों और शिक्षकों को वेतन नहीं दिया जाएगा। जिसके बाद से हजारो शिक्षको का वेचन नहीं मिला था।  


क्या कहा कोर्ट ने


शुक्रवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है।   जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस बी.पी. कोलाबावाला ने कहा की "जब शिक्षा मंत्री विपक्ष में थे तो आपने ही इस बैंक के खिलाफ आरोप लगाए थे। अब अचानक यह बैंक अच्छा बन गया?’


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मुंबई बैंक पर भी उठाया सवाल



कोर्ट ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा की पहले सरकार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सभी का वेतन जमा करती थी। लेकिन फिर मुंबई बैंक में पैसा जमाने का कोई तर्क नहीं बनता है।  मुंबई बैंक पहले से ही कई घोटाले के आरोप झेल रहा है।  इसके अलावा  मुंबै बैंक के मुखिया  सत्तारूढ़ दल के विधायक हैं।

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