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बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई हवाई अड्डे के आसपास के 48 इमारतों के अनधिकृत फ्लोर और संरचनाओं को गिराने का आदेश दिया

कोर्ट ने मामले में कलेक्टर की निष्क्रियता पर आपत्ति जताई और एक हलफनामा मांगा जिसमें ऊंचाई प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाले ढांचे के कुछ हिस्सों को ध्वस्त करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों का विवरण दिया गया।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई हवाई अड्डे के आसपास के 48 इमारतों के अनधिकृत फ्लोर और संरचनाओं को गिराने का आदेश दिया
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आर्थिक राजधानी मुंबई  में विमानन सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में पारित एक आदेश में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को मुंबई उपनगरीय जिला कलेक्टर को छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (CSMIA) के आसपास 48 इमारतों के अनधिकृत फ्लोर और / या संरचनाओं को ध्वस्त करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया।

22 अगस्त तक एक हलफनामा दाखिल करने का आदेश

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एमएस कार्णिक की खंडपीठ ने कलेक्टर की निष्क्रियता के लिए खिंचाई की और उन्हें 22 अगस्त तक एक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा, जिसमें उन संरचनाओं या संरचनाओं के हिस्सों को गिराने के लिए कदम उठाए जाएंगे, जिन्होंने ऊंचाई का उल्लंघन किया है।  अधिकांश आपत्तिजनक संरचनाएं विले पार्ले पूर्व में स्थित हैं और हवाई अड्डा खुद सांताक्रूज, अंधेरी और विले पार्ले पूर्व में फैला हुआ है।

कोर्ट ने आदेश दिया की "हम मुंबई उपनगर जिले के कलेक्टर को 48 इमारतों के संबंध में डीजीसीए द्वारा पारित अंतिम आदेशों को लागू करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देते है। अगली तारीख तक, एक हलफनामा दायर किया जाना चाहिए जिसमें आदेशों को लागू करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। "

पीठ ने इस तथ्य पर भी नाराजगी व्यक्त की कि कलेक्टर ने हलफनामे में बृहन्मुंबई नगर निगम (bmc) पर तोड़क कार्यवाई की जिम्मेदारी ढकलने का प्रयास किया।

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