गणेशोत्सव और नवरात्री खत्म के बाद सार्वजनिक जगहों पर डीजे के इस्तेमाल पर लगी पाबंदी को खत्म करने की मांग को लेकर याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस याचिका को रद्द कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब सार्वजनिक जगहों पर डीजे के इस्तेमाल पर पाबंदी कायम रहेगी।
किसने दायर की थी याचिका
प्रोफेशनल आॅडियो एं लायटनिंग एसोसिएशन ने कोर्ट ने याचिका दाखिल कर ध्वनि प्रदुषण के नियमों का पालन करते हुए डीजे को फिर से शुरु करने की मांग की थी। इस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
सरकार ने भी किया विरोध
शंतनू केमकर और न्या. के. के. सोनावणे की बैंच ने इस मामले की सुनवाई की। राज्य सरकार ने याचिकाकर्ताओं का जोरदार विरोध किया और कहा की सार्वजनिक रूप से डीजे की अनुमति देना संभव नहीं है।
75 प्रतिशत मुकदमे डीजे के
राज्य में ध्वनि प्रदुषण के जितने मामले दर्ज होते है उनमें से 75 प्रतिशत मामले डीजे से जुड़े होते है। राज्य सरकार ने अदालत को ये जानकारी दी।
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