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बॉम्बे हाईकोर्ट ने BMC में 9 सीट बढ़ाने के फैसले पर तत्काल अंतरिम रोक लगाने से इनकार किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के अध्यादेश पर तत्काल अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें बीएमसी में नौ सीटों की वृद्धि की बात कही गई थी।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने BMC में 9 सीट बढ़ाने के फैसले पर  तत्काल अंतरिम रोक लगाने से इनकार किया
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9 दिसंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट( BOMBAY HIGH COURT) ने राज्य सरकार के अध्यादेश पर तत्काल अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें कहा गया था कि बृहन्मुंबई नगर निगम ( BMC) में नौ सीट  बढ़ाए जाएंगे।  खंडपीठ ने महाराष्ट्र सरकार, बीएमसी और राज्य चुनाव आयोग से 21 दिसंबर तक जवाब में हलफनामा दाखिल करने को कहा। यह 30 नवंबर के प्रस्ताव का मुकाबला करने वाले दो भाजपा पार्षदों की याचिका के संबंध में है।

30 नवंबर को, राज्य के शहरी विकास विभाग ने 227 से सीटों की संख्या बढ़ाकर 236 करने की अधिसूचना की घोषणा की। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद ऐसा हुआ।10 नवंबर को, महाराष्ट्र कैबिनेट ने निर्णय को मंजूरी दी और 16 नवंबर को राज्यपाल को उनकी मंजूरी के लिए फाइल भेजी थी। 29 नवंबर को, इसे राज्यपाल द्वारा अनुमोदित किया गया था।

इसके बाद, राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) को नागरिक प्राधिकरण से वार्ड की सीमाओं को फिर से बनाने और मसौदा देने के लिए कहना होगा। भाजपा पार्षदों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने अदालत से अध्यादेश को रद्द करने और खारिज करने के अलावा सुनवाई लंबित रहने तक इसके क्रियान्वयन पर रोक लगाने की भी मांग की।

उन्होंने तत्काल अंतरिम रोक लगाने से इनकार करने के अलावा 22 दिसंबर को अगली सुनवाई पर राज्य का रुख स्पष्ट करने के लिए नोटिस भी जारी किया।

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