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बॉम्बे हाईकोर्ट ने कबूतरों को चने और पानी देने पर बीएमसी के प्रतिबंध को जारी रखा

मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त को

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कबूतरों को चने और पानी देने पर बीएमसी के प्रतिबंध को जारी रखा
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कबूतरों का लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, इसलिए बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस आरिफ़ डॉक्टर की बेंच ने कल की सुनवाई के बाद भी कबूतरों को चने और पानी देने पर बीएमसी के प्रतिबंध को जारी रखा और अगली सुनवाई 13 अगस्त तय की है। (Bombay High Court upholds BMC's ban on giving chickpeas and water to pigeons)

कबुतरखाने को बंद रखने के बीएमसी के आदेश को जारी रखा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले मे सुनवाई करते हुए कहा उन्होने कभी कबुतरखानो को बंद करने का आदेश नही दिया है लेकिन कबुतरखाने को बंद रखने के बीएमसी के आदेश को जारी रखा। 

अदालत ने सरकार को एक समिति बनाने के दिशा-निर्देश दिए हैं। अदालत अगली तारीख तक पल्मोनोलॉजिस्ट और अन्य विशेषज्ञों की राय ले रही है। इसके लिए सरकार एक समिति बनाएगी जिसमें पल्मोनोलॉजिस्ट और अन्य विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाएगी।

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