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इंटर कास्ट विवाह : केंद्र सरकार देगी 2.5 लाख रूपये


इंटर कास्ट विवाह : केंद्र सरकार देगी 2.5 लाख रूपये
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इंटर कास्ट मैरिज को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 2.5 लाख रूपये दिए जायेंगे साथ ही सरकार ने 5 लाख रुपये की सालाना आय की अधिकतम सीमा को खत्म कर दिया है। अब सभी आय वर्ग के लोगों को 'डॉ. अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मैरिज' योजना का लाभ मिल सकेगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए शर्त यह रहेगी कि जोड़े में से लड़के या लड़की किसी एक को दलित होना चाहिए। इसके पहले इस योजना का लाभ पहले 5 लाख रुपये से कम की सालाना आय वाले जोड़े को ही मिलती थी।

 राशि के जरिये मदद 

'डॉ. अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मैरिज' योजना 2013 में शुरू हुई थी। इस योजना का उद्देश्य था कि केंद्र सरकार हर साल कम से कम 500 अंतर जातीय विवाह करवा कर उन्हें पुरस्कृत करेगी। नियमों के मुताबिक 2.5 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि पाने के लिए जोड़े की वार्षिक आय 5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी। यह राशि देने का मकसद था कि 2.5 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि से जोड़े को अपनी शादी के शुरुआती दिनों में जिंदगी को पटरी पर लाने में भी मदद मिलती।

शर्त के साथ नियम भी 

हालांकि इस योजना के अंतर्गत एक और शर्त थी कि अंतरजातीय विवाह करने के लिए लड़के या लड़की की पहली शादी होनी चाहिए, साथ ही शादी को हिंदू मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर भी होना चाहिए। यही नहीं योजना का लाभ लेने के लिए जोड़े को अपनी शादी के एक साल के भीतर ही इसका प्रस्ताव सरकार के पास सौंपना होगा।

आधार भी जरुरी 

इस योजना के लाभ के लिए सरकार ने आय को आधार नहीं बनाया लेकिन आधार नंबर को जरूर अनिवार्य कर दिया है। जोड़े को अब अपना आधार नंबर और उससे जुड़ा बैंक अकाउंट भी देना होगा। मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि कई राज्यों में इस तरह की योजनाएं चल रही हैं, लेकिन उनमें आय के आधार पर कोई सीमा नहीं है. लिहाजा केंद्र सरकार ने भी इसे हटाने का फैसला किया है।

 

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