
मुंबई में टेक्सटाइल मिल की ज़मीन पर बनी चॉल का रीडेवलपमेंट अब तेज़ी से हो सकेगा।डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बयान में कई सालों से रुके हुए रीडेवलपमेंट को बढ़ावा देने के फैसले की घोषणा की।(Chawls on mill land will be developed)
रीडेवलपमेंट बहुत ज़रूरी
टेक्सटाइल मिल की ज़मीन पर बने कई घर या चॉल पुराने होने की वजह से खतरनाक हैं। इसलिए, यह फैसला लिया गया क्योंकि उनका रीडेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है।डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने अपने बयान में कहा कि सरकार ने मुंबई शहर में टेक्सटाइल मिल की ज़मीन पर बनी पुरानी चॉल के रीडेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है।
MR और TP एक्ट में बदलाव करके इस बदलाव के प्रस्ताव को मंज़ूरी
टेक्सटाइल मिल की ज़मीन पर बनी पुरानी इमारतों और चॉल के रीडेवलपमेंट को खास बढ़ावा दिया जाएगा।इसके मुताबिक, सरकार ने दूसरे नियमों की तरह, बृहन्मुंबई डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रूल्स-2034 के सेक्शन 37(1)(a) के तहत बदलाव की कानूनी प्रक्रिया पूरी करके और MR और TP एक्ट में बदलाव करके इस बदलाव के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है।
रीडेवलपमेंट को बढ़ावा
डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने कहा कि बदलाव को मंज़ूरी देने वाला नोटिफ़िकेशन जारी किया जा रहा है।इस बदलाव से टेक्सटाइल मिल की ज़मीन पर बनी चॉलों के रीडेवलपमेंट में आसानी होगी और रीडेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा।बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रूल्स-2034 के रेगुलेशन 35 में टेक्सटाइल मिल की ज़मीनों के डेवलपमेंट या रीडेवलपमेंट के लिए नियम हैं।
रिहैबिलिटेशन में फ़्लैट का हक़
इस नियम के क्लॉज़ (7)(a) में टेक्सटाइल मिल की ज़मीनों पर बनी रिहायशी/रेजिडेंशियल-कम-कमर्शियल बिल्डिंगों/चॉलों के रीडेवलपमेंट से जुड़े नियम बताए गए हैं।इस नियम के मुताबिक, टेक्सटाइल मिल की ज़मीनों पर बनी पुरानी बिल्डिंगों/मिलों या मिल की ज़मीनों के रहने वाले योग्य लोगों को रिहैबिलिटेशन में फ़्लैट का हक़ है।
इंसेंटिव मैट एरिया देने का कोई नियम नहीं
हालांकि, इन नियमों में रहने वालों को रिहैबिलिटेशन एरिया देने के लिए डेवलपर्स/मालिकों को इंसेंटिव मैट एरिया देने का कोई नियम नहीं है।इसलिए, ज़मीन के मालिक/डेवलपर टेक्सटाइल मिल की ज़मीनों पर बनी बिल्डिंगों/मिलों के रीडेवलपमेंट के लिए आगे नहीं आते हैं।
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