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मुंबई में अब खारे पानी से बनेगा पीने वाला पानी!

समुद्री जल से स्वच्छ जल प्राप्त करने के लिए एक परियोजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री के हाथो किया गया

मुंबई में अब खारे पानी से बनेगा पीने वाला पानी!
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मुंबईवासियों की प्यास बुझाने के लिए अब खारे पानी को प्रोसेस कर ताजा पानी मिलेगा।  मुंबई में खारे पानी से ताजे पानी के उत्पादन के लिए विलवणीकरण परियोजना (BMC WATER FOR ALL) के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।  इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा गोरेगांव पूर्व के मनसाहेब मीनाताई ठाकरे पार्क में किया गया।

बीएमसी ने नगर निगम चुनावों के लिए एक नई नीति 'सभी के लिए पानी' की घोषणा की है।  इस परियोजना के माध्यम से मुंबईवासियों को प्रतिदिन खारे समुद्री जल से 20 करोड़ लीटर ताजा पानी मिलेगा।  मुंबई नगर निगम चुनावों की पृष्ठभूमि में मुंबईकरों के लिए बजट में कई विशेष प्रावधानों की घोषणा की गई थी।  उनमें से एक है 'सभी के लिए पानी'।  इससे पहले, सत्तारूढ़ शिवसेना ने मुंबईकरों को 24 घंटे पानी की आपूर्ति का वादा किया था।  

हालांकि, मुलुंड-बांद्रा पश्चिम में केवल एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई थी।  लेकिन फिर रुक गया।  इसी तरह, इस नीति को तैयार करते हुए, मुंबई नगर निगम ने मुख्य रूप से पानी की चोरी, अवैध पानी के कनेक्शन और पानी के रिसाव को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित किया है।  इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जल माफिया और टैंकरों के माध्यम से आपूर्ति बंद करने का प्रस्ताव किया जाएगा।  साथ ही नगर पालिका ने जल नीति बनाते समय जलापूर्ति में आ रही खामियों को दूर करने का निर्णय लिया है।

सभी के लिए जल नीति के अंतर्गत निम्न आधारों पर जलापूर्ति की जायेगी।


 1. आवासों के लिए जल कनेक्शन बिना किसी पूर्वाग्रह के मौजूदा नियमों के अनुसार स्वीकृत किया जाएगा।


 2. संशोधित जल कनेक्शन किसी भी प्राधिकरण या संभागीय प्राधिकरण को किसी भी कानून के तहत अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने से नहीं रोकेगा।


 3. निर्माण/बेदखली के बाद पानी काटने से जुड़ा।


 4. इस नीति के तहत अब तक अस्वीकृत वर्गों को प्रदान किया गया आवासीय जल कनेक्शन एक बुनियादी सुविधा है जो पूरी तरह से मानवीय दृष्टिकोण पर आधारित है।  ऐसे जल कनेक्शन को मंजूरी देने से आवेदक को जमीन के मालिक होने का कोई अधिकार नहीं मिल जाता है।  


5) इन जल कनेक्शन दस्तावेजों को किसी भी फोरम या अदालत के समक्ष किसी संपत्ति के स्वामित्व का दावा करने के लिए सहायक दस्तावेजों के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।  



6. आवेदक को निवास के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों में से एक जमा करना होगा: बिजली भुगतान / महानगर गैस भुगतान / आधार कार्ड / चुनाव पहचान पत्र / पासपोर्ट / चालक का लाइसेंस / राशन कार्ड / बैंक पासबुक / कलेक्ट्रेट द्वारा जारी फोटो पास।


7. आवेदक को पहचान के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज जमा करना होगा।  आधार कार्ड / चुनाव पहचान पत्र / पासपोर्ट / चालक का लाइसेंस / फोटो के साथ बैंक पासबुक / फोटो के साथ पोस्ट ऑफिस पासबुक / फोटो के साथ पैन कार्ड


8. कोई भी ग.  प्रथम श्रेणी के जर्जर भवनों/निर्माणों को पानी का कनेक्शन नहीं दिया जाएगा।


9. इस नीति के तहत सड़कों और फुटपाथों पर अनधिकृत निर्माण नहीं जोड़े जाएंगे।


10. जहां आवेदक के निर्माण/झोपड़ी के पास जल वितरण नेटवर्क उपलब्ध नहीं है, वहां संबंधित सहायक अभियंता (जल निर्माण) स्थल का निरीक्षण करेंगे और वहां जल वितरण नेटवर्क स्थापित करेंगे।


इस बीच, यदि आवेदक उपलब्ध जल वितरण नेटवर्क और उपलब्ध पानी के दबाव से पानी की आपूर्ति का लाभ लेने के लिए सहमत है, तो सहायक अभियंता (वाटर वर्क्स) आवेदक के साथ साइट का निरीक्षण करेगा और आवेदक को उपलब्ध जल वितरण के बारे में सूचित करेगा। नेटवर्क और पर्याप्त पानी के दबाव वाली जगह सार्वजनिक पुलियों का निर्माण करना होगा। भविष्य में उचित जल वितरण नेटवर्क की उपलब्धता के बाद यदि आवेदक चाहे तो जल कनेक्शन को आवेदक के खर्चे पर स्थानांतरित किया जाएगा। तथापि, यदि आवेदक ऐसे स्थान पर जल कनेक्शन लेने के लिए सहमति नहीं देता है, तो जल वितरण नेटवर्क बिछाने के बाद उनके आवेदन पर विचार किया जाएगा।


11. इस नीति के तहत मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा 92 और प्रचलित जल आकार विनियमों, जल उपनियमों आदि के तहत जल कनेक्शन स्वीकृत किया जाएगा।  इन प्रावधानों के अधीन।

12. कोई जल कनेक्शन प्रदान करते समय कराधान एवं संग्रहण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।

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