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पेड़ के नीचे दब कर मरने वाले या घायलों को अब मिलेगा मुआवजा

इस प्रपोजल को अभी स्टैंडिंग कमिटी से पास होना बाकी है, आचार संहिता खत्म होने के बाद उसे स्टैंडिंग कमिटी के पास भेजा जाएगा।

पेड़ के नीचे दब कर मरने वाले या घायलों को अब मिलेगा मुआवजा
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बीएमसी ने निर्णय लिया है कि अगर किसी की मौत पेड़ के गिरने से होती है तो उसे एक लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, साथ ही अगर कोई पेड़ की चपेट में आकर घायल होता है तो उसे भी 50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा।हालांकि इस प्रपोजल को अभी स्टैंडिंग कमिटी से पास होना बाकी है, आचार संहिता खत्म होने के बाद उसे स्टैंडिंग कमिटी के पास भेजा जाएगा।

नए टेंडर में की गयी है व्यवस्था 

इस बारे में एक अधिकारी ने बताया कि पहले इस तरह का कोई भी नियम या कानून नहीं था, लेकिन इस बार से यह लागू किया जाएगा। नए ठेकेदार के आने के बाद ही यह व्यवस्था लागू होगी। जून मध्य तक नए ठेकेदार काम शुरू कर देंगे। यदि कोई घटना हुई और उस पेड़ की जिम्मेदारी नए ठेकेदार की होगी, तो पैसे मिलेंगे। इसका मतलब पीड़ितों को मुआवजे की रकम भी ठेकेदार की तरफ से ही दिया जाएगा।

घट चुकी हैं कई घटनाएं  

पिछले कुछ सालों के रिकॉर्ड को देखा जाए तो कई लोगों की मौत पेड़ के गिरने से हुई है साथ ही कई लोग पेड़ के चपेट में आकर घायल हो गये हैं। इसे ही देखते हुए बीएमसी ने पहली बार इस तरह का कोई निर्णय लिया है। वैसे अभी पेड़ों की छंटनी का काम चल रहा है। इस काम के लिए भी बीएमसी ठेका देती है, जबकि प्राइवेट प्रॉपर्टी पर पेड़ों की छंटनी का काम प्रॉपर्टी मालिक को ही करना होता है।

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