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मुंबई- मध्य रेलवे आरपीएफ ने परिसर में उपद्रव मचाने के लिए 1150 मामले दर्ज किए

नवंबर 2023 के महीने में, आरपीएफ, मुंबई डिवीजन ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (सीओटीपीए) 2003 के तहत अपराध के 84 मामले दर्ज किए और जुर्माने के रूप में 16,800 रुपये की राशि वसूल की।

मुंबई- मध्य रेलवे आरपीएफ ने परिसर में उपद्रव मचाने के लिए 1150 मामले दर्ज किए
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मध्य रेलवे (central railway) के मुंबई डिवीजन रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने अप्रैल से नवंबर 2023 की अवधि के दौरान 1150 मामले दर्ज किए और 4.96 लाख रुपये का जुर्माना वसूला। (CR RPF registers 1150 cases for creating nuisance at premises)

अप्रैल से नवंबर 2023 की अवधि के दौरान, आरपीएफ, मुंबई डिवीजन ने धारा 145 (ए, बी और सी) के तहत 639 मामले दर्ज किए और जुर्माने के रूप में 3,93,830 रुपये की राशि वसूल की गई। इसके अलावा सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के तहत अपराध के 511 मामले दर्ज किए गए और अप्रैल 2023 से नवंबर 2023 की अवधि के लिए जुर्माने के रूप में 1,02,200 रुपये की राशि वसूल की गई।

नवंबर 2023 के महीने में, आरपीएफ, मुंबई डिवीजन ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (सीओटीपीए) 2003 के तहत अपराध के 84 मामले दर्ज किए।  नवंबर 2022 मे कुल 76 मामलों दर्ज किए गए थे। नवंबर 2023 मे जुर्माने के रूप में 16,800 रुपये की राशि वसूल की जबकी नवंबर 2022 मे 15,200 रुपये का जुर्माना वसुला गया था। 

धारा 145 नशे के कारण रेलवे परिसर में उपद्रव पैदा करना, अभद्र या अपमानजनक भाषा का उपयोग करना, रेलवे द्वारा प्रदान की गई किसी भी सुविधा में हस्तक्षेप करना, ताकि किसी भी यात्री की आरामदायक यात्रा को प्रभावित किया जा सके, से संबंधित अपराध से संबंधित है।

सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTAP) 2003 रेलवे परिसरों में किसी भी तंबाकू उत्पाद के उपयोग से होने वाले अपराध से संबंधित है।आरपीएफ कर्मी रेलवे संपत्तियों की सुरक्षा और अपराध को रोकने में चौबीसों घंटे निगरानी रखने में हमेशा अग्रणी रहते हैं और मुंबई डिवीजन आरपीएफ ने उपरोक्त उपलब्धियों के साथ अनुशासन और कानून प्रवर्तन का एक अच्छा उदाहरण स्थापित किया है।

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