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BMC क्षेत्र में 24 जुलाई तक कर्फ्यू बढ़ाया गया

सरकार के इस निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

BMC क्षेत्र में 24 जुलाई तक कर्फ्यू बढ़ाया गया
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बृहन्मुंबई महानगर पालिका (bmc) क्षेत्र में शांति और लॉ एंड आर्डर (law and order) बनाए रखने के लिए महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 37 (1) (2), धारा 2 (6) और धारा 10 (2) के मुताबिक 24 जुलाई तक शस्त्रबंदी और कर्फ्यू (curfew) का आदेश जारी कर दिया गया है।

इस आदेश के अनुसार, नागरिकों को हथियार, लाठी, तलवार, भाले और बिना लाइसेंस वाली ज्वलनशील वस्तुएं, चाकू, लाठी या ऐसी कोई भी चीज साथ रखने, इकट्ठा करने या बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

साथ ही पत्थरों या उनसे बने हथियारों जो शरीर को घायल करने में सक्षम हों, ऐसे उपकरण जो हथियार छोड़ने, हथियार फेंकने, आग्नेयास्त्रों को ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाते हो, कोई भी ज्वलनशील या विस्फोटक सामग्री, किसी व्यक्ति या लाश या उसकी छवि की प्रदर्शित करना, या ऐसे किसी सार्वजनिक घोषणा करना, गाना गाना, संगीत वाद्ययंत्र बजाना, भाषण देना, इशारे करना, जो सभ्यता या नैतिकता के खिलाफ हो और राज्य की शांति को खतरे में डालने वाला किसी भी संकेत, तख्तियां या कोई अन्य वस्तु या वस्तु बनाना या उसे वितरित करने सहित आदि पर पाबंदी लगा दी गई है।

सरकार के इस निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

यह आदेश उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें सरकारी, अर्ध-सरकारी या सार्वजनिक उपक्रमों में सेवा करते समय कर्तव्य की प्रकृति के कारण उपरोक्त हथियार ले जाने की आवश्यकता है।  

इस आदेश में कहा गया है कि निजी सुरक्षा गार्डों, गोरखाओं, चौकीदारों आदि को साढ़े तीन फीट लंबी लाठी ले जाने पर रोक नहीं होगी।

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