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12 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ दुष्‍कर्म करने की सजा मौत, कैबिनेट ने पोस्को एक्ट में किया बदलाव


12 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ दुष्‍कर्म करने की सजा मौत, कैबिनेट ने पोस्को एक्ट में किया बदलाव
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12 साल से छोटे बच्‍चे से दुष्‍कर्म की सजा मौत, पॉक्‍सो एक्‍ट में बदलाव को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है।  
अब 12 साल से छोटे बच्‍चे के साथ दुष्‍कर्म की सजा मौत होगी। देश के अलग-अलग हिस्सों से छोटी बच्‍चियों के साथ हो रहे दुष्‍कर्म को लेकर शनिवार को केंद्र की ओर से बड़ा फैसला लिया गया। शविनार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कैबिनेट की हुई लगभग 2 घंटे से लंबी चली बैठक में कैबिनेट को पॉस्को एक्ट में इस बात को मंजूरी दे दी।  

 
कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार ने बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम (पॉक्‍सो एक्‍ट) में संशोधन कर आरोपी को फांसी की सजा पर मुहर लगा दिया है। संशोधित कानून के तहत 16 और 12 साल से कम उम्र की बच्‍चियों के साथ दुष्‍कर्म मामले में दोषियों को मौत की सजा दी जाएगी। कानून में संशोधन के लिए सरकार अध्‍यादेश लाएगी।

पॉक्सो एक्ट में फांसी की सजा

 कठुआ में पिछले दिनों हुई दुष्‍कर्म की घटना  के बाद ऐसे आरोपियों को सख्‍त सजा देने की मांग की गई। कानून में बदलाव के बाद 12 साल तक बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी को मौत की सजा होगी। पॉक्सो के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, दोषियों के लिए अधिकतम सजा उम्रकैद है और न्‍यूनतम सात साल की जेल है। जिसके कारण लोगों ने इस कानून को और भी सख्त करने की मांग की है।  

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