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राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों को शासकीय सेवा में समाहित करने का निर्णय

हजारों कर्मचारियों को होगा फायदा

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों को शासकीय सेवा में समाहित करने का निर्णय
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राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य में 10 वर्ष या उससे अधिक सेवा करने वाले संविदा कर्मचारियों को स्वास्थ्य सेवा में स्वीकृत समकक्ष पदों पर समायोजित करने की मंजूरी दी गयी है। इससे प्रदेश के हजारों संविदा कर्मचारियों को फायदा होगा। (Decision to absorb the contractual employees of National Health Mission into Government service)

संविदा कर्मचारियों के लिए आयु की शर्त में छूट

इस निर्णय के अनुसार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत संविदा कर्मचारियों में से 10 वर्ष या उससे अधिक समय तक सेवा दे चुके संविदा कर्मचारियों के लिए आयु की शर्त में छूट दी जाएगी। साथ ही स्वास्थ्य विभाग में नियमित पदों के लिए प्रवेश नियमों में आवश्यक संशोधन कर संविदा कर्मियों को रिक्तियों के 30 प्रतिशत की सीमा तक स्वास्थ्य सेवा में स्वीकृत समकक्ष पदों पर समायोजित किया जायेगा, 70 फीसदी पद सीधी सेवा से भरे जायेंगे।

शैक्षणिक योग्यता के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों और दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने को मंजूरी 

इन संविदा कर्मचारियों की सेवाओं को सम्मिलित कर उनका वेतन नियमित वेतनमान के अगले चरण में उनके द्वारा ठीक पिछले माह में प्राप्त मानदेय के बराबर निर्धारित किये जाने की अनुमति दी गयी। इस दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदा कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों और दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने को मंजूरी दी गई।

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