बीएमसी के रोड विस्तार और डिवेलपमेंट प्लान के कार्यों से प्रभावितों के लिए 2000 तक के कागजात वालों को पात्र माना जाएगा। बीएमसी के समुह नेताओं की बैठक में इसका फैसला किया गया। इससे पहले तक नॉन स्लम इलाकों में निवासी घरों के लिए 1962 और व्यवसायिक स्थलों के लिए 1964 के पहले के कागजात देने पर ही पात्र होते थे।
व्यवसायिक स्थलों वालों ने की थी शिकायत
व्यवसायिक स्थलों के लिए 1964 के पहले के कागजात देने पर ही पात्र होते थे। हालांकी कई दुकाने ऐसी थई की जो 1964 के बाद खुली। दुकानदारों की शिकायतों के अनुसार 1999 के स्लम वाले पात्र माने जाते हैं तो 1967 के दुकानदार क्यों नहीं?
दुकानदारों की इस शिकायत को देखते हुए बीएमसी ने अब बीएमसी के सभी कार्यों के प्रभावित होनेवाले लोगों को 2000 तक के कागजात वालों को पात्र माना जाएगा। बीएमसी के इस फैसले के बाद उन लोगों को काफी राहत मिलेगी जिनकी जगह रोड चौड़िकरण या फिर बीएमसी के किसी औऱ कार्य में जाएगी।
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