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1 जून से RTO में ड्राइविंग टेस्ट अनिवार्य नहीं

अब सरकार निजी क्षेत्र की उन संस्थाओं को भी सर्टिफिकेट जारी करेगी जो ड्राइविंग टेस्ट कराने के लिए अधिकृत हैं

1 जून से RTO में ड्राइविंग टेस्ट अनिवार्य नहीं
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जो लोग अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं उनके लिए अच्छी खबर है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस प्रक्रिया को बहुत आसान बना दिया है। दरअसल, ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए आवेदकों को कई फॉर्म भरने पड़ते हैं और विभिन्न अधिकारियों से संपर्क करना पड़ता है। (Driving test not mandatory at RTO from June 1, Here are new driving license rules, fees and charges)

यह भी कहा जाता है कि ड्राइविंग लाइसेंस की यह जटिल प्रक्रिया सिस्टम में भ्रष्टाचार की सीमा को बढ़ा देती है> ऐसे में हमारे देश की सड़क सुरक्षा गंभीर रूप से प्रभावित होती है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ऐसी कमियों को दूर करने के लिए कुछ बड़े कदम उठाए हैं। ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है. ये नियम 1 जून से लागू होंगे।

ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े प्रमुख बदलाव

1) आवेदक अब अपने नजदीकी केंद्र पर जाकर ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हैं। 1 जून से उन्हें मौजूदा नियमों के मुताबिक संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) जाने की जरूरत नहीं होगी।

2) अब सरकार निजी क्षेत्र की उन संस्थाओं को भी सर्टिफिकेट जारी करेगी जो ड्राइविंग टेस्ट कराने के लिए अधिकृत हैं।

3) बिना वैध लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर कड़ा जुर्माना लगेगा। इसमें 1,000 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक का जुर्माना शामिल है।

4)अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो उसके माता-पिता पर मुकदमा चलाया जा सकता है. ऐसी स्थिति में 25 हजार रुपये का भारी जुर्माना लगाया जाएगा. साथ ही वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा।

5) ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेजों में कुछ बदलाव किए गए हैं। अब मंत्रालय आवेदकों को पहले ही बता देगा कि किस तरह के लाइसेंस के लिए कौन से दस्तावेजों की जरूरत होगी।

6) देशभर में सड़कों को और अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाने पर जोर दिया जाएगा. इसके लिए मंत्रालय 9,000 पुराने सरकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने और अन्य वाहनों के उत्सर्जन मानकों को संशोधित करने पर विचार कर रहा है।

7)ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया पहले की तरह ही रहेगी. आवेदक सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट (https://parivahan.gov.in) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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