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मुंबई में 11 फरवरी तक ड्रोन जैसी उड़ान गतिविधियों पर प्रतिबंध

मुंबई पुलिस द्वारा हवाई निगरानी या पुलिस उपायुक्त की लिखित अनुमति के बाद ही इस तरह की गतिविधियां की जा सकती है।

मुंबई  में 11 फरवरी तक ड्रोन जैसी उड़ान गतिविधियों पर प्रतिबंध
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आतंकवादी राष्ट्र-विरोधी तत्व ड्रोन, रिमोट कंट्रोल माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, पैराग्लाइडर के घातक उपयोग से सार्वजनिक जीवन को खतरे में डाल सकते हैं। पुलिस उपायुक्त(Mumbai police)  विशाल ठाकुर ने किसी भी संभावित खतरे से बचने के लिए 11 फरवरी तक ड्रोन (Mumbai drone banned) और इसी तरह की अन्य वस्तुओं के उड़ान पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है।


 महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और सार्वजनिक जीवन की सुरक्षा के लिए 11 फरवरी तक मुंबई क्षेत्र में ड्रोन, रिमोट कंट्रोल माइक्रो-लाइट एयरक्राफ्ट, पैराग्लाइडर, पैरा मोटर्स, हैंड ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून आदि के उड़ान संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।


 मुंबई पुलिस द्वारा हवाई निगरानी या पुलिस उपायुक्त की लिखित अनुमति के बाद ही इस तरह की गतिविधियां की जा सकती है। पुलिस उपायुक्त (अभियान), बृहन्मुंबई ने एक पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि यदि इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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