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मुंबई में कोरोना वायरस को देखते हुए धारा 144 लागू

मुंबई पुलिसने विदेशी या घरेलू पर्यटन स्थलों पर समूह यात्रा कराने से टूर ऑपरेटरों को रोकने के लिए सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई है

मुंबई में कोरोना वायरस को देखते हुए धारा 144 लागू
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महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए मुंबई पुलिस ने शहर में धारा 144 लागू कर दी है।  मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने विदेशी या घरेलू पर्यटन स्थलों पर समूह यात्रा कराने से टूर ऑपरेटरों को रोकने के लिए सीआरपीसी की धारा 144 (Section 144) लागू कर दी गई है। एक अधिकारी ने बताया कि अगर कोई टूर ऑपरेटर आदेश की अवहेलना करते हुए पाया गया तो भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (आदेश की अवहेलना करना) के तहत कार्रवाई की जाएगी।

टूर ऑपरेटरों द्वारा घरेलू या विदेश के लिए लोगों की समूह यात्रा आदि पर रोक 

पुलिस ने आदेश में कहा कि लोगों की जिंदगी, स्वास्थ्य या सुरक्षा को खतरे में डालने से रोकने के लिए,  पुलिस आयुक्त के तहत आने वाले इलाकों में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत हम आदेश जारी करते हैं कि निजी टूर ऑपरेटरों द्वारा घरेलू या विदेश के लिए लोगों की समूह यात्रा आदि पर रोक लगा दी हैपुलिस उपायुक्त प्रणय अशोक ने कहा, “हमने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए यह आदेश जारी किया है. यह टूर ऑपरेटरों को लोगों के समूह को किसी भी यात्रा पर ले जाने से रोकेगा.”

यात्रा के लिए  पुलिस आयुक्त के कार्यालय से इजाजत लेनी होगी

उन्होंने कहा, “यह मानव जीवन और सुरक्षा को खतरे में डालने से रोकने के उद्देश्य से एक बहुत ही विशिष्ट आदेश है,  यह 31 मार्च तक लागू रहेगा, इससे सीआरपीसी की धारा 144 के तहत जारी होने वाले नियमित आदेश को लेकर भ्रमित नहीं होना चाहिए, अगर कोई ऑपरेटर लोगों को यात्रा पर ले जाना चाहता है तो उसके लिए उसे पुलिस आयुक्त के कार्यालय से इजाजत लेनी होगी, इसके साथ ही अगर कोई आदेश की अवहेलना करता हुआ पाया जाता है तो उसे सीआरपीसी की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा.”

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