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इन कारणों की वजह से रद्द हो सकता है आपका मतदान का अधिकार!

अगर आप कुछ कानून का पालन नही करते है तो आपसे आपका मतदान का भी हक छिना भी जा सकता है

इन कारणों की वजह से रद्द हो सकता है आपका मतदान का अधिकार!
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भारत के संविधान ने इस देश के सभी नागरिको ( Citizen voting rights) को मतदान का अधिकार दिया है। 18 साल से सभी व्यस्क मतदाता कुछ प्रक्रिया का पालन कर अपने इस अधिकार का इस्तेमाल कर सकते है। चुनाव आयोग के साथ साथ सरकार और कई बार निजी संस्थाएं भी लोगो के उनके इस अधिकार के बारे में जागरुकता पैदा करती है और उन्हे अपना ये हक इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करती है।

हालांकी मतदान का हक आपको संविधान की कुछ शर्तो के साथ मिलता है। अगर आप कानून की इन शर्तो का पालन  नही करते है तो आपसे आपका मतदान का भी हक छिन सकता है। ( how your voting rights can be canceled ) 

आईए जानते है ऐसे कौन से कारण है जिनमे आपना मतदान का हक छिना जा सकता है 


1) देश का नागरिक ना होना-  देश के नागरिक बनने की कई प्रक्रिया है। या तो आप भारत मे जन्म लेने  से देश के नागरिक बन जाते है या फिर आप कुछ कानून प्रक्रिया का पालन कर देश की नागरिकता ले सकते है। हालांकी अगर आप भारत देश की नागरिकता को छोड़ते है तो आपसे आपके मतदान का हक भी छिन लिया जाता है। अगर आप भारत के नागरिक नही है तो आप भारत में मदतान नही कर सकते।  

2) मानसिक संतुलित ना होना- अगर आप देश के एक नागरिक है लेकिन आपकी मानसिक स्थिती सही नही है तो चुनाव आयोग आपसे आपके मतदान के हक को वापस ले सकता है। हालांकी किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिती सही है या नही ये फैसला करने का हक सिर्फ भारतीय न्यायलय को है।  

3) गंभीर अपराध या फिर  भ्रष्ट्राचार में लिप्त होना  - अगर आप देश के खिलाफ किसी गतिविधियो या फिर किसी भ्रष्टाचार से संलिप्त है और चुनाव प्रक्रिया के दौरान आपने कुछ गलत काम किया है तो आपको मतदान के वंचित रखा जा सकता है।  

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