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ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का रोजगार - बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को 28 फरवरी तक नियम बनाने का निर्देश दिया

महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया कि राज्य द्वारा 13 दिसंबर तक अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवश्यक संशोधन करने के बाद ट्रांसजेंडर आवेदक 15 दिसंबर तक तीसरे लिंग के रूप में पुलिस कांस्टेबल पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का रोजगार - बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को 28 फरवरी तक नियम बनाने का निर्देश दिया
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बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High court) ने शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि वे 28 फरवरी, 2023 से पहले केंद्रीय ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम 2020 के अनुपालन में नियम बनाएं, ताकि ट्रांसजेंडर(Jobs for transgenders)  व्यक्तियों को सरकारी पदों पर रोजगार मिल सके।

2020 के केंद्रीय नियम जारी

 2019 के ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम को लागू करने के लिए 2020 के केंद्रीय नियम जारी किए गए थे। नियम एक ऐसी प्रक्रिया के लिए प्रदान करते हैं जिसका पालन एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को रोजगार के उद्देश्यों के लिए पहचाना जा सकता है।


नियमों में राज्यों को 2 साल के भीतर अधिनियम के कार्यान्वयन को सक्षम करने के लिए अपनी नीतियों के साथ आने का निर्देश भी शामिल था।


चूंकि महाराष्ट्र राज्य अभी तक अपेक्षित नियमों के साथ नहीं आया था, मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति अभय आहूजा की एक खंडपीठ ने राज्य को 28 फरवरी, 2023 तक नियमों के साथ आने का निर्देश दिया।


 निर्देश महाराष्ट्र सरकार द्वारा दायर एक याचिका में आए, जिसमें महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण (MAT) द्वारा पारित आदेशों को चुनौती दी गई थी, जिसमें राज्य को राज्य के गृह विभाग के तहत पदों के लिए आवेदन करने के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए प्रावधान करने का निर्देश दिया गया था।


एमएटी आदेश उन दो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की याचिका पर पारित किया गया था जो पुलिस कांस्टेबल की नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते थे, लेकिन आवेदन पत्र में तीसरे लिंग का चयन करने का कोई विकल्प नहीं होने के कारण ऐसा नहीं कर पाए।


राज्य द्वारा दायर उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका में नीति के साथ आने के लिए राज्य द्वारा सामना की जाने वाली प्रशासनिक कठिनाइयों के आलोक में MAT के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी।


महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी द्वारा न्यायालय को सूचित किया गया था कि पुलिस कांस्टेबल के विभिन्न पदों के लिए लगभग 14 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया है और पुलिस विभाग में रिक्तियों को भरने की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए इसमें किसी भी तरह से बाधा नहीं डाली जानी चाहिए।


उन्होंने तर्क दिया कि जब राज्य नियम बना रहा है, वे दो आवेदकों के अलावा अन्य उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा आयोजित करना शुरू कर देंगे;  इस बीच दोनों आवेदक लिखित परीक्षा दे सकते थे। अदालत, हालांकि, इस सबमिशन से सहमत नहीं थी।


कोर्ट को बताया गया कि 14 लाख से अधिक के आवेदनों की जांच की प्रक्रिया में कम से कम 3 महीने लगेंगे।


 इसके बाद कोर्ट ने निर्देश दिया कि एक बार नियम बनने के बाद दोनों आवेदकों को नए नियमों के अनुसार स्क्रूटनी की प्रक्रिया से गुजरना होगा।

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