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फास्टैग वार्षिक पास- समृद्धि राजमार्ग, अटल सेतु, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर नहीं होगा लागू

पास की सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि यह केवल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा संचालित राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर ही मान्य होगा

फास्टैग वार्षिक पास- समृद्धि राजमार्ग, अटल सेतु, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर नहीं होगा लागू
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15 अगस्त, 2025 से शुरू होने वाला नया फास्टैग-आधारित वार्षिक पास केवल एनएचएआई द्वारा संचालित राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर ही लागू होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नए फास्टैग-आधारित वार्षिक पास की घोषणा की है, जो 15 अगस्त, 2025 से उपलब्ध होगा। 3,000 रुपये  की कीमत वाला यह पास निजी, गैर-व्यावसायिक वाहनों, जैसे कार, जीप और वैन के लिए टोल भुगतान को आसान बनाने और यात्रा को सुगम बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हालाँकि, इसके उपयोग की कुछ महत्वपूर्ण सीमाएँ हैं। (Fastag Annual Pass Will not be applicable on Samriddhi Highway Atal Setu Mumbai Pune Expressway)

केवल NHAI राजमार्गों पर मान्य

इस पास की सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि यह केवल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा संचालित राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर ही मान्य होगा। इसे राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मार्गों पर स्वीकार नहीं किया जाएगा, जो इसकी उपयोगिता को काफी हद तक सीमित करता है, खासकर महाराष्ट्र जैसे राज्यों में।

87 टोल प्लाजा में से केवल 18 पर ही मान्य

महाराष्ट्र में, पास 87 टोल प्लाजा में से केवल 18 पर ही मान्य होगा। इसे समृद्धि महामार्ग, अटल सेतु या अन्य राज्य राजमार्गों और टोल सड़कों जैसे प्रमुख राज्य-संचालित एक्सप्रेसवे पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। इससे आलोचना हुई है कि यह पास राज्य के कई नागरिकों के लिए बहुत उपयोगी नहीं होगा।

पास की शर्तें और सीमाएँ

इस पास से जुड़ी कुछ शर्तें और नियम भी हैं। FASTag खाते में हर समय 200 रुपये का न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना होगा और 3,000 का शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। यदि उपयोगकर्ता NHAI मार्गों पर पर्याप्त यात्रा नहीं करता है, तो पास में किया गया  रिचार्ज बर्बाद हो सकता है।

पास को वाहन के मौजूदा RFID-आधारित FASTag से जोड़ा जाएगा और जब वाहन NHAI के पात्र टोल प्लाजा के 60 किमी के भीतर आएगा, तो यह अपने आप सक्रिय हो जाएगा। यह पास गैर-हस्तांतरणीय है और जिन वाहनों का FASTag केवल उनके चेसिस नंबर पर पंजीकृत है, वे इस पास के लिए पात्र नहीं होंगे।

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