
फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट पूरे राज्य में बैन चीज़ों के प्रोडक्शन के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रहा है और 2 जनवरी, 2026 को 31.67 करोड़ रुपये का सामान ज़ब्त किया। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मंत्री नरहरि जिरवाल ने राज्य में बैन चीज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है और इसे सख्ती से लागू करने का रिव्यू किया है। (Food and Drug Administration Seizes Banned Hookah Stock Worth 31 Crore)
फूड एनालिस्ट की रिपोर्ट में सैंपल में ‘निकोटीन’ पॉजिटिव
फूड सेफ्टी ऑफिसर अस्मिता टोनपे की शिकायत के मुताबिक, पुणे जिले के मावल तालुका के ताकवे में ‘एम. सॉक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड’ कंपनी के डायरेक्टर और मैनेजर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सरकार द्वारा 16 जुलाई, 2025 को जारी रोक के आदेश का उल्लंघन किया गया है क्योंकि फूड एनालिस्ट की रिपोर्ट में सैंपल में ‘निकोटीन’ पॉजिटिव पाया गया। यह प्रोडक्ट इंसानी सेहत के लिए खतरनाक है और प्रोडक्ट के सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजे गए थे।
31 करोड़ 67 लाख 21 हजार 987 रुपये के ड्रग्स बरामद
31 करोड़ 67 लाख 21 हजार 987 रुपये मूल्य के तैयार हुक्का उत्पाद, कच्चा माल और फ्लेवर का स्टॉक जब्त कर सीज करने के बाद कंपनी को सील कर दिया गया है। पुलिस ने आरोपी अनिल कुमार चौहान, आसिफ फजलानी, फैसल फजलानी, मेसर्स सॉक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 3(5), 123, 223, 274, 275 और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की विभिन्न धाराओं (धारा 30, 26, 27, 59) के तहत मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई 1 दिसंबर, 2025 को लिए गए ‘अफजल’ ब्रांड के हुक्का सैंपल की टेस्ट रिपोर्ट में निकोटीन का लेवल पाए जाने के बाद की गई।
बैन हुक्का का स्टॉक जब्त
सरकार ने इंसानी सेहत के लिए नुकसानदायक खुशबूदार तंबाकू और हुक्का पर बैन लगा दिया है, इसलिए ठाणे जिले के भिवंडी के दापोड़े इलाके से 19 करोड़ 45 लाख 76 हजार 320 रुपये का बैन हुक्का का स्टॉक जब्त किया गया है। इसमें मेसर्स. फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 30 दिसंबर, 2025 को हाई स्ट्रीट इम्पेक्स LLP के गोदाम पर छापा मारकर इसका बड़ा स्टॉक जब्त किया था। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के स्पेशल असिस्टेंस मिनिस्टर नरहरि जिरवाल ने चेतावनी दी, “अगर कोई राज्य में बैन फ्लेवर्ड तंबाकू और हुक्का बनाकर कानून तोड़ता हुआ पाया जाता है, तो 16 जुलाई, 2025 को जारी रोक के आदेश के मुताबिक उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।”
यह भी पढ़े- राज्य में स्कूली शिक्षा में मराठी ज़रूरी भाषा – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
