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कोस्टल रोड के काम पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

हाईकोर्ट ने कोस्टल रोड के आगे के काम पर पाबंदी लगाते हुए कहा की प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बीएमसी ने जरुरी कानूनी और पर्यावरण इजाजत नहीं ली है

कोस्टल रोड के काम पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने कोस्टल रोड के काम पर पाबंदी लगा दी है। हाईकोर्ट ने कोस्टल रोड के आगे के काम पर पाबंदी लगाते हुए कहा की प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बीएमसी ने जरुरी कानूनी और पर्यावरण इजाजत नहीं ली है। जिसके कारण कोर्ट ने कोस्टल रोड के कार्य पर पाबंदी लगा दी है।इसके साथ ही अब कोस्टल रोड के काम पर एक बार फिर से ब्रेक लग गया है। दरअसल कोस्टल रोड के खिलाफ कई पर्यावरण प्रेमियों ने याचिका दी थी। जिसपर हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की थी। 

क्या था मामला

याचिकाओं में दावा किया गया है कि इस प्रोजेक्ट से समुद्री जीवों व पर्यावरण पर विपरीत असर पड़ेगा। इसके साथ ही मछुआरों की जीविका भी प्रभावित होगी। हालांकि मुंबई मनपा व राज्य सरकार ने दावा किया कि प्रोजेक्ट का कार्य नियमों के तहत किया जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नांदराजोग व न्यायमूर्ति नितीन जामदार की खंडपीठ ने 17 जून से इस मामले की सुनवाई शुरु की थी।


अप्रैल महीने में हाईकोर्ट ने मुंबई मनपा को निर्देश दिया था कि वह इस प्रोजेक्ट को लेकर आगे कार्य न करे। इसके बाद मनपा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मनपा को राहत  दी थी और मौजूदा कार्य को पूरा करने की इजाजत दी थी पर नया कार्य करने से रोक दिया था। इसके बाद हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरु हुई थी। 

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