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15 मई से शुरू होगी शराब की होम डिलीवरी, ऐसे करे आर्डर

राज्य सरकार ने शराब की होम डिलीवरी को मंजूरी दे दी है

15 मई से शुरू होगी शराब की होम डिलीवरी, ऐसे करे आर्डर
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उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महाराष्ट्र सरकार ने 15 मई से शराब की होम डिलीवरी की इजाजत दे दी है।बुधवार को, सरकार ने पालन करने के लिए दिशानिर्देशों की एक सूची भी जारी की है।दिशानिर्देशों के अनुसार, उन जिलों में शराब की होम डिलीवरी की अनुमति है, जहां शराब की बिक्री की अनुमति है।  यह COVID-19 कॉन्टैमिनटेड क्षेत्रों में अनुमति नहीं दी जाएगी।  इसके अलावा, केवल FL-II (शराब की दुकानें जो हार्ड शराब और बीयर बेचती हैं), FL / Beer-II (बीयर शॉपर्स), FL / W-II (वाइन शॉप) को खुदरा विक्रेताओं द्वारा होम डिलीवरी की इजाजत दी गई है।

ऐसे करे ऑर्डर

दिशानिर्देशों में कहा गया है कि ग्राहकों को शराब का ऑर्डर करने के लिए परमिट धारक होना चाहिए।  यदि ग्राहक के पास परमिट नहीं है तो वह राज्य आबकारी विभाग की वेबसाइट पर आवेदन कर  परमिट प्राप्त कर सकता है।  दिशानिर्देशों में कहा गया है कि ग्राहक व्हाट्सएप, एसएमएस के माध्यम से या स्टोर पर कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं।

 लेनी होगी इजाजत

खुदरा विक्रेताओं को आबकारी एसपी या डीवाई एसपी अधिकारी से डिलीवरी व्यक्ति के लिए पास हासिल करना होगा।  इन अधिकारियों को एक सीमित अवधि के लिए वैध आईडी कार्ड जारी करने का निर्देश दिया गया है।  दिशानिर्देश यह भी कहते हैं कि खुदरा विक्रेता होम डिलीवरी के लिए 10 से अधिक लोगों को शामिल नहीं कर सकते हैं।  एक व्यक्ति एक समय में केवल एक ही ऑर्डर दे सकता है और एक डिलीवरी एजेंट प्रति दिन 24 से अधिक यूनिट नहीं दे सकता है।


सरकार ने यह भी अधिसूचित किया कि खुदरा विक्रेताओं को MRP पर शराब बेचना है।  वे होम डिलीवरी के लिए अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकते।  ग्राहक नकद या डेबिट या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। दिशानिर्देशों में यह भी कहा गया कि खुदरा विक्रेताओं को होम डिलीवरी शराब के लिए एक अलग बुक रखनी होगी।



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