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पुणे फ़्लैट टैक्स विवाद में सचिन तेंडुलकर को मिली राहत


पुणे फ़्लैट टैक्स विवाद में सचिन  तेंडुलकर को मिली राहत
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मुंबई की आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) ने एक टैक्स विवाद में पूर्व क्रिकेटर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर को राहत देते हुए उनके पक्ष में फैसला सुनाया है। इस फैसले के बाद सचिन को उनके पुणे वाले फ़्लैट के लिए अब कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
 

क्या था मामला 
आपको बता दें कि सचिन तेंडुलकर ने साल 2012-13 में अपने नाम से पुणे के सफायर और ट्रेजर पार्क में दो फ़्लैट लिया था। सचिन ने यह दोनों फ़्लैट किराये पर दे दिया था। इसके बाद ITAT विभाग की तरफ से सचिन को टैक्स भरने के लिए नोटिस भेजी गयी। ITAT ने बताया था कि तेंडुलकर ने उस वित्त वर्ष के दौरान 61.23 करोड़ की कुल कमाई की। जबकि सचिन ने कहा था कि उन्हें इस फ्लैट से 2012-13 में कोई कमाई नहीं हुई क्योंकि वह कोई किराएदार ढूंढ़ने में कामयाब नहीं हो पाए थे।

हालाँकि इसके बाद सचिन ने यह भी कहा कि उन्होंने ट्रेजर वाले फ्लैट से हर महीने 15 हजार रुपये का किराया मिलता है जबकि सफायर वाला फ़्लैट खाली है इसीलिए आईटी ऐक्ट, 1961 के सेक्शन 23 (1) (सी) के तहत उन्हें वैकेंसी अलाउंस मिले। जानकारी के लिए आपको बता दें कि यदि पूरे वित्त वर्ष के दौरान कोई संपत्ति खाली रहती है तो करदाताओं को वैकेंसी अलाउंस के तौर पर छूट दी जाती है। लेकिन ITAT उन्हें टैक्स भरने की नोटिस दे रहा था।

जब यह मामला आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) कोर्ट में गया तो कोर्ट ने सचिन के पक्ष में फैसला सुनाया। अब ITAT ने सचिन से एक फ्लैट से 1.3 लाख की अनुमानित आय को नहीं लेने का फैसला किया है।

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