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महाराष्ट्र: संशोधित मोटर वाहन अधिनियम लागू होने के एक सप्ताह बाद जुर्माने में बढ़ोत्तरी

5 से 11 दिसंबर तक मोटर चालकों को कुल 3,89,428 ई-चालान जारी किया गया था।

महाराष्ट्र: संशोधित मोटर वाहन अधिनियम लागू होने के एक सप्ताह बाद जुर्माने में बढ़ोत्तरी
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संशोधित मोटर वाहन अधिनियम ( motor vehicle act ) के अनुसार संशोधित जुर्माना लागू करने वाले राज्य में यातायात पुलिस में एक सप्ताह में ई-चालान की संख्या में काफी कमी आई है, लेकिन जुर्माना की संख्या में वृद्धि हुई है।  इंडियन एक्सप्रेस द्वारा 5 से 11 दिसंबर तक महाराष्ट्र हाईवे ट्रैफिक पुलिस के नाम से मशहूर हाईवे सेफ्टी पेट्रोल (HSP) से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, मोटर चालकों को कुल 3,89,428 ई-चालान जारी किया गया था।

एक हफ्ते की इस अवधि में, कुल मिलाकर 15,11,13,100 रुपये या 15.11 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। 12 दिसंबर के बाद से ट्रैफिक पुलिस ने संशोधित जुर्माना लगाया। पिछले रविवार से शनिवार की रात तक कुल 2.49 लाख ई-चालान दिए गए। इनसे निष्पादित जुर्माना सामूहिक रूप से INR 19.65 करोड़ का था। संशोधित मोटर वाहन अधिनियम (एमवीए) के आधार पर यदि कोई व्यक्ति बिना हेलमेट के दोपहिया वाहनों पर यात्रा करते पाया जाता है तो दूसरे और बाद के समय के लिए 1,500 बढ़ गया है। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करने का जुर्माना भी 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है।

खतरनाक (लापरवाह) ड्राइविंग के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना था, जबकि अब इसे दोपहिया वाहनों के लिए 1,000 रुपये और अन्य वाहनों के लिए 2,000 रुपये कर दिया गया है। फैंसी नंबर प्लेट के लिए जुर्माना 1,000 रुपये था, और अब संशोधित जुर्माना पहली बार 500 रुपये है। बाद के मामलों के लिए 1,500 का जुर्माना लगाया जाएगा।

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