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संपत्तियों को ट्रांसफर करना हुआ महंगा


संपत्तियों को ट्रांसफर करना हुआ महंगा
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महाराष्ट्र स्टाम्प एक्ट में बदलाव करते हुए शुल्क में बदलाव करने जा रही है। शहरी भागों में संपत्तियों के हस्तांतरण को लेकर 5 फीसदी, ग्रामीण भागों में 5 फीसदी स्टाम्प शुल्क वसूले जाएंगे। इसके साथ ही अब उपहार के लिए भी 3 फीसदी स्टाम्प शुल्क लगेगा। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने मुद्रांक अधिनियम एक्ट में बदलाव करने जा रही है। इस निर्णय से अब लोगों को घरों के रजिस्ट्रेशन के लिए भी अधिक शुल्क चुकाना पड़ेगा।


उपहार संबंधी शुल्क में वृद्धि करते हुए, अगर पति, पत्नी, भाई, बहन या फिर परिवार का कोई सदस्य किसी को सम्पत्ति का स्थान्तरण करता है तो इसके लिए सम्पत्ति का 3 फीसदी (बाजार दर के आधार पर) स्टाम्प शुल्क लिया जायेगा। इसके पहले 500 रूपये के स्टाम्प पेपर पर ही संपत्तियों के हस्तांतरण का लेनदेन होता था। सरकार के इस निर्णय से सरकारी खजाने में काफी वृद्धि हो सकती है।

सरकार के इस निर्णय का अब विरोध भी होता दिख रहा है। एडवोकेट और स्टाम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन पेअर्स एसोसिएशन विनोद संपत का कहना है कि यह निर्णय अन्यायकारक और गलत है। शुल्क वृद्धि का निर्णय सरकार को वापस लेना चाहिए। इस मुद्दे पर हम मुख्यमंत्री से मांग करेंगे।

तो वहीँ महाराष्ट्र सोसायटीज वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश प्रभू का कहना है कि सरकार की यही नीति है कि वह एक हाथ से देती है तो दुसरे हाथ से उससे अधिक ले लेती है। इसके पहले स्टाम्प शुल्क दो फीसदी यानी 200 रूपये ही था जबकि कुछ ही सालों में हस्तांतरित के लिए सीधे तीन फीसदी बढ़ गया। इसका झटका सम्पत्ति हस्तांतरित करने वालों को लगेगा. इस निर्णय को वापस लेना ही पड़ेगा अगर नहीं लिया गया तो हम आंदोलन करेंगे।


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