राज्य पंजीयन एवं स्टाम्प विभाग द्वारा 'स्टाम्प ड्यूटी अभय योजना' क्रियान्वित की जा रही है। यह योजना पुराने बिलों पर स्टांप शुल्क में 50 प्रतिशत तक की छूट प्रदान करती है, जिसमें 1 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 2000 तक कम स्टांप शुल्क का भुगतान किया गया हो। साथ ही जुर्माने में भी काफी छूट दी गई है। (Maharashtra Government launches Stamp Duty Abhay Scheme)
यह योजना दो चरणों में लागू की जा रही है और पहला चरण 31 जनवरी 2024 तक और दूसरा चरण 1 फरवरी से 31 मार्च 2024 तक होगा।
योजना का दायरा, छूट और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी
इस योजना के तहत प्रथम चरण में 1 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 2000 के बीच पंजीकृत बिलों, जिनमें कम भुगतान की गई स्टाम्प ड्यूटी की राशि एक लाख से कम है, पर स्टाम्प ड्यूटी सहित जुर्माने में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। स्टाम्प ड्यूटी पर 50 प्रतिशत की रियायत और 1 लाख रुपये से अधिक के जुर्माने पर 100 प्रतिशत की छूट। योजना के दूसरे चरण में स्टाम्प शुल्क और 5000 रुपये तक की जुर्माना राशि में 80 प्रतिशत की छूट मिलेगी। साथ ही एक लाख से अधिक पर स्टांप ड्यूटी पर 40 फीसदी की छूट और 70 फीसदी पेनल्टी लगेगी।
1 जनवरी 2001 से 31 दिसंबर 2020 के बीच पंजीकृत दस्तावेजों के लिए 25 करोड़ रुपये तक की स्टांप ड्यूटी में 25 प्रतिशत की छूट। अगर जुर्माने की रकम 25 लाख से कम है तो 90 फीसदी की छूट मिलती है। साथ ही अगर जुर्माने की रकम 25 लाख से ज्यादा है तो 25 लाख जुर्माना वसूला जाएगा और बाकी जुर्माने की रकम से छूट मिलेगी। 25 करोड़ रुपये से अधिक की स्टांप ड्यूटी पर 20 प्रतिशत की छूट दी गई है और 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और बाकी जुर्माना राशि में छूट दी जाएगी।
इस योजना के दूसरे चरण में 25 करोड़ रुपये तक की स्टांप ड्यूटी में 20 फीसदी की रियायत और 50 लाख रुपये से कम जुर्माना राशि होने पर 80 फीसदी की रियायत दी जाएगी।25 करोड़ रुपये से ज्यादा स्टांप ड्यूटी होने पर 10 फीसदी की छूट मिलेगी। दो करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा और बाकी रकम माफ कर दी जाएगी।
योजना का दायरा
यह योजना आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक और साथ ही कृषि उद्देश्य के लिए खरीद कार्यों, पट्टों, विकास समझौतों, जमा कार्यों, बिक्री समझौतों, आवंटन कार्यों, पुरस्कार कार्यों आदि के लिए लागू है। म्हाडा, सिडको, नगर निगम, विभिन्न विकास प्राधिकरण, एमआईडीसी, स्लम पुनर्वास योजना आदि जैसी विभिन्न प्रकार की योजनाओं के लिए लागू। यह योजना 31 दिसंबर 2020 से पहले पंजीकृत और अपंजीकृत दस्तावेजों के लिए लागू रहेगी। लेकिन यह योजना बिना स्टांप ड्यूटी के कोरे कागज पर संपत्ति हस्तांतरण दस्तावेजों पर लागू नहीं होगी।
आवेदन की प्रक्रिया
अभय योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पंजीयन महानिरीक्षक कार्यालय में संबंधित स्टाम्प कलेक्टर सहित एक विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। आवेदक व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र पंजीकरण और स्टाम्प विभाग की वेबसाइट www.igmaharashtra.gov.in के साथ-साथ स्टाम्प कलेक्टर और स्टाम्प उप-रजिस्ट्रार के कार्यालयों में उपलब्ध है। यदि इस योजना के तहत छूट का लाभ उठाने में कोई समस्या हो तो कृपया पंजीकरण एवं स्टाम्प विभाग से 8888007777 पर संपर्क करें।
अभय योजना शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पुरानी जर्जर इमारतों के पुनर्विकास को बढ़ावा देगी और आम नागरिकों को नए घरों में रहने का अवसर प्रदान करेगी। अभय योजना पंजीकृत सहकारी आवास समितियों के हस्तांतरण को शीघ्रता से पूरा करने में भी मदद करेगी जिनकी हस्तांतरण प्रक्रिया स्टांप शुल्क के कम भुगतान के कारण लंबित है।
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